दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत..!
फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई…
19 days ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, इस मामले पर चार हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी।
हुई थी बैन हटाने की मांग
दरअसल, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुराने वाहनों पर लगाए गए बैन को हटाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी किया है।
1 जुलाई को लागू हुआ था नियम
दिल्ली सरकार ने यह नियम 1 जुलाई 2025 से लागू किया था, लेकिन भारी विरोध और तकनीकी खामियों के चलते इसे वापस ले लिया गया। सरकार ने उस समय साफ किया था कि फैसला अस्थायी है और यह सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे एनसीआर में लागू होना चाहिए।
सुनवाई में किनारे किया गया नियम
वहीं, जुलाई 2025 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में तय किया गया था कि 1 नवंबर 2025 से एनसीआर के पांच जिलों में भी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सीज किया जाएगा। हालांकि, आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को किनारे कर दिया, जिससे फिलहाल वाहन मालिकों को राहत मिल गई है।