पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर सरकार का बड़ा फैसला,
अब गाड़ी की उम्र बढ़ाने के लिये देनी होगी एक्स्ट्रा फीस
1 months ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
देशभर में सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए कई नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन हर वाहन चालक के लिए अनिवार्य है। वहीं हर वाहन की एक तय उम्र सीमा भी होती है, जिसके बाद उसे सड़क पर चलाना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित हो जाता है। अब सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत, वाहन मालिक एक्स्ट्रा फीस देकर अपनी गाड़ियों की उम्र बढ़वा सकते हैं। हालांकि, इसका फायदा दिल्ली-एनसीआर के वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा।
कब तक चला सकते हैं अपनी गाड़ी ?
भारत में हर वाहन के लिए सड़क पर चलाने की एक निश्चित समय सीमा तय है।
- दिल्ली-एनसीआर में डीजल वाहन: अधिकतम 10 साल तक
- दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल वाहन: अधिकतम 15 साल तक
इस अवधि के बाद वाहन को सड़क पर नहीं चलाया जा सकता। हालांकि, अब सरकार ने दिल्ली-एनसीआर से बाहर के वाहन मालिकों को राहत देते हुए पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की अनुमति दी है।
नए नियम के तहत रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का मौका
केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नए प्रावधान लागू किए हैं। इसके तहत, तय की गई एक्स्ट्रा फीस जमा करके वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन वैधता बढ़वा सकते हैं। यह नियम देश के ज्यादातर राज्यों और शहरों में लागू हो चुका है।
इतनी होगी पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की फीस
सरकार ने अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया है।
- मोटरसाइकिल : ₹2,000
- तीनपहिया या क्वाड्रिसाइकिल : ₹5,000
- हल्के मोटर वाहन (कार आदि) : ₹10,000
- इंपोर्टेड दोपहिया या तीनपहिया वाहन : ₹20,000
- इंपोर्टेड चारपहिया या बड़े वाहन : ₹80,000
- अन्य श्रेणी के वाहन : ₹12,000
ध्यान दें: इन शुल्कों में जीएसटी शामिल नहीं है, यानी अंतिम खर्च तय राशि से अधिक हो सकता है।
दिल्ली-एनसीआर के वाहन मालिकों को नहीं मिलेगी राहत
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुराने वाहनों पर पहले से ही बैन लागू है। नए नियमों के बावजूद यहां के वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का विकल्प नहीं मिलेगा।
- 10 साल पुराने डीजल वाहन – सड़क पर चलाने की पूरी तरह मनाही।
- 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन – सड़क पर नहीं चलाए जा सकते।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नए रजिस्ट्रेशन शुल्क संबंधी नियम दिल्ली-एनसीआर में लागू नहीं होंगे।
दिल्ली-एनसीआर के बाहर वालों के लिए राहत
दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर देश के बाकी राज्यों और शहरों में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए यह नियम लागू है। जिन वाहनों की तय अवधि पूरी हो चुकी है, उनके मालिक एक्स्ट्रा फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन बढ़ा सकते हैं। इसका फायदा उन लोगों को होगा, जो अपने पुराने वाहन को अब भी सड़क पर इस्तेमाल करना चाहते हैं।
नए नियम से कौन होंगे सबसे ज्यादा लाभान्वित ?
- वे लोग, जिनके पास क्लासिक या विंटेज गाड़ियां हैं।
- वे वाहन मालिक, जिनके वाहन अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हो चुकी है।
छोटे शहरों और कस्बों के लोग, जहां नए वाहन खरीदना आसान नहीं है।