उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी,
आवेदन 10 दिसंबर तक
1 months ago
Written By: अनिकेत प्रजापति
उत्तर प्रदेश शासन ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति हेतु संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। यह विज्ञप्ति विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में अपना प्रार्थना पत्र व बायोडाटा संबंधित कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से 10 दिसंबर शाम 6:00 बजे तक भेज दें; उसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज और अन्य अभिलेखों की पठनीय व स्वयं प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होंगी। आवेदन के बाद की प्रोसेस और अर्हता के मानदंड विज्ञप्ति में स्पष्ट किए गए हैं।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपना प्रार्थना पत्र व बायोडाटा विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग, 5 नवीन भवन, कक्ष संख्या 40, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के नाम रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे। आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अनुभव संबंधी दस्तावेज और अन्य अभिलेख की पठनीय व स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। नियत समय के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
न्यूनतम अर्हता और अवधि
अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की अवधि नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक होगी — जो भी पहले हो। पद के लिए न्यूनतम अर्हता यह है कि अभ्यर्थी राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के पद या उसके समकक्ष पद पर रह चुके हों। इसके अतिरिक्त, कोई विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो, या किसी विश्वविद्यालय में कम से कम दस वर्ष तक प्रोफेसर रहा हो और उसके पास कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी हो, तो वह भी आवेदन कर सकता है।
वेतन, वर्तमान प्रभार व पिछला संयोग
इस पद का वेतन मासिक ₹1,75,000 निर्धारित है तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य सुविधाएँ भी देय होंगी। जानकारी के अनुसार प्रोफेसर कीर्ति पांडेय जिनका कार्यकाल एक सितंबर 2024 को तीन वर्ष के लिए शुरू हुआ था, 22 सितम्बर 2025 को व्यक्तिगत कारणों से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। उनके इस्तीफे के बाद शासन ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए आयोग के वरिष्ठ सदस्य को प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश दिया और 26 सितम्बर को आयोग के वरिष्ठ सदस्य राम सुचित को प्रभारी अध्यक्ष बनाया गया।