यात्री को इंडिगो की फ्लाईट में मिली गई कैसी सीट…
कि एयरलाइन को देना होंगा लाखों का जुर्माना..!
21 days ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने इंडिगो एयरलाइन को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए एक यात्री को ₹1.5 लाख का मुआवज़ा और ₹25,000 मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है। यह मामला अजरबैजान की राजधानी बाकू से दिल्ली आने वाली फ्लाइट से जुड़ा है।
क्या है मामला ?
2 जनवरी 2025 को बाकू से नई दिल्ली आ रहे एक यात्री ने आरोप लगाया कि उसे गंदी और दागदार सीट दी गई। यात्री के मुताबिक, इस संबंध में की गई शिकायत को एयरलाइन ने असंवेदनशील तरीके से लिया। एयरलाइन ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने यात्री को एक अलग सीट दी, जिस पर उसने स्वेच्छा से यात्रा पूरी की।
उपभोक्ता फोरम का फैसला
फोरम ने 9 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि इंडिगो सेवा में कमी की दोषी है। फैसले में कहा गया कि यात्री को हुई असुविधा, दर्द और मानसिक पीड़ा के लिए एयरलाइन को ₹1.5 लाख का मुआवज़ा और ₹25,000 मुकदमे के खर्च के रूप में देना होगा।
सबूतों पर क्या कहा फोरम ने?
फोरम ने कहा कि इंडिगो ने सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (SDD) रिपोर्ट पेश नहीं की, जो विमानन प्रोटोकॉल के तहत एक आवश्यक आंतरिक परिचालन रिकॉर्ड है। इस रिपोर्ट का अभाव कंपनी की दलील को कमजोर करता है। SDD उड़ान संचालन निगरानी और यात्री-संबंधी घटनाओं को दर्ज करने में अहम भूमिका निभाता है।