सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में लॉ इंटर्न्स की एंट्री बैन...
जानें क्या है पूरा मामला…!
1 months ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
सुप्रीम कोर्ट में अब लॉ इंटर्न्स को हर दिन कोर्ट परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने एक अहम फैसला लेते हुए लॉ इंटर्न्स की कोर्ट में एंट्री को सप्ताह के कुछ दिनों तक सीमित कर दिया है। अब ये इंटर्न्स सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
‘मिसलेनियस डे’ की बढ़ती भीड़ बनी कारण
इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने लागू किया है। इसके पीछे मुख्य कारण ‘मिसलेनियस डे’ की बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था है। दरअसल, सप्ताह के इन तीनों दिनों में बड़ी संख्या में विविध और नए मामले सूचीबद्ध होते हैं, जिन्हें मिसलेनियस डे कहा जाता है। इन दिनों कोर्ट परिसर और कोर्ट रूम्स में भारी भीड़ देखी जाती है, जिससे वकीलों और न्यायाधीशों के सुचारू कार्य में बाधा पहुंचती है।
सीनियर अधिवक्ताओं ने जताई थी चिंता
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 23 जुलाई को लिखे गए अपने पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि लॉ इंटर्न्स की बड़ी संख्या कोर्टरूम, गलियारों, लाइब्रेरी और वेटिंग एरिया में अनावश्यक भीड़ का कारण बन रही है। विशेष रूप से सीनियर अधिवक्ताओं ने इस भीड़ को लेकर चिंता जताई थी, जिसके चलते SCBA ने कोर्ट प्रशासन से यह कदम उठाने की अपील की थी।
पूरी अरह से बाहर नहीं हुए हैं इंटर्न्स
हालांकि, लॉ इंटर्न्स को पूरी तरह से कोर्ट से बाहर नहीं किया गया है। उन्हें अब सप्ताह में केवल दो दिन बुधवार और गुरुवार को ही कोर्ट में आने की अनुमति होगी, जब नियमित सुनवाई के तहत मामलों की सुनवाई होती है और परिसर अपेक्षाकृत शांत रहता है।