लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल हुआ पास…
जाने क्या है इसमें खास…
20 days ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
लोकसभा में सोमवार को विपक्षी हंगामे के बीच नया इनकम टैक्स बिल, 2025 का संशोधित संस्करण और टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) बिल पास कर दिए गए। टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) बिल का उद्देश्य यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स को कर में छूट देना है। दोनों ही बिल बिना बहस के पारित हुए, क्योंकि विपक्ष SIR समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध कर रहा था।
सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को शामिल कर लाया गया नया बिल
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसमें बीजेपी नेता बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संसदीय चयन समिति की अधिकांश सिफारिशें शामिल की गई हैं। यह नया बिल 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदल देगा। सीतारमण के अनुसार, बिल में ड्राफ्टिंग, वाक्य संरचना, क्रॉस रेफरेंसिंग और रिजल्टिंग चेंजेस में सुधार किए गए हैं। पहले वाले बिल को भ्रम से बचने के लिए वापस ले लिया गया था।
विपक्ष का विरोध
बिना चर्चा के बिल पास होने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इतना बड़ा फैसला बिना बहस के हो गया। उन्होंने नोटबंदी और GST के अनुभवों का हवाला देते हुए सवाल किया कि अमृत काल में कैसे विकसित भारत बनेगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक दबाव बढ़ रहे हैं।
285 सुझाव हुए शामिल
संशोधित इनकम टैक्स बिल में संसदीय चयन समिति के 285 सुझाव शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य निष्पक्षता और स्पष्टता बढ़ाना, कानून को मौजूदा जरूरतों के अनुरूप बनाना और करदाताओं के लिए एक अद्यतन, एकीकृत प्रावधान तैयार करना है।
बड़े बदलाव
सरकार के मुताबिक, नए बिल में कर स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव किए गए हैं, जिससे मध्यम वर्ग के कर भार में कमी आएगी। इसके परिणामस्वरूप उनके हाथ में अधिक आय बचेगी, जो घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को प्रोत्साहित करेगी।