पूरे वक्फ संशोधन कानून पर नहीं लगेगी रोक..!
पांच साल तक इस्लाम फॉलो करना भी नहीं है जरुरी…SC का बड़ा फैसला
4 days ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 सितंबर, 2025) को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया। अदालत ने साफ किया कि पूरे कानून पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर फिलहाल अमल नहीं किया जा सकेगा। साथ ही वक्फ करने के लिए 5 साल तक इस्लाम फॉलो करने को लेकर भी अहम् टिप्पणी की है।
पांच साल तक इस्लाम मानने की शर्त पर रोक
मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम पांच साल तक इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब तक यह तय करने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं बनते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं, तब तक यह प्रावधान स्थगित रहेगा।
वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की संख्या सीमित
कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर भी सीमा तय कर दी। अब बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की संख्या तीन से अधिक नहीं हो सकेगी। अदालत ने कहा कि यह सीमा संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वक्फ भूमि से जुड़े विवादों का निपटारा कलक्टर नहीं करेंगे, बल्कि ये मामले सीधे ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे।
पूरे कानून पर रोक क्यों नहीं ?
बेंच ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं में कुछ धाराओं पर ज्यादा विवाद है। लेकिन प्रथम दृष्टया पूरे कानून को स्थगित करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने यह भी दोहराया कि किसी कानून पर रोक केवल दुर्लभतम परिस्थितियों में ही लगाई जा सकती है।
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