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सोनीपत कोर्ट में पेश होंगे अरविन्द केजरीवाल, जहर मिलाने वाले बयान मामले में सुनवाई आज

1 months ago
Written By: NEWS DESK

Arvind Kejriwal Yamuna Case:  हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में ज़हर मिलाने का आरोप लगाने के मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज सोनीपत कोर्ट में सुनवाई होगी। इस केस में अब तक केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। उनके वकील दो बार आकर उनकी पैरवी कर चुके हैं, लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा है। जिसके बाद सबकी निगाहें आज कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।

आज आपत्ति पर जवाब देंगे सरकारी वकील
दरअसल, इससे पहले उनके वकील ने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में केस की सुनवाई की मांग की थी। जिसके बाद आज सरकारी वकील अदालत में आपत्ति (ऑब्जेक्शन) एप्लिकेशन पर अपना जवाब देंगे। मामला जनवरी 2025 से जुड़ा है, जब केजरीवाल ने बयान दिया था कि हरियाणा सरकार यमुना नदी के पानी में ज़हर मिला रही है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की सतर्कता से दिल्लीवासियों की जान बच पाई।

क्या है मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, सोनीपत के सिंचाई विभाग में कार्यरत एक्सईएन इंजीनियर आशीष कौशिक ने कोर्ट में याचिका लगाकर बताया है कि 28 जनवरी 2025 को यमुना किनारे के गांवों के लोग सिंचाई विभाग के दफ्तर पहुंचे और गुस्से में सवाल किया कि यमुना में ज़हर क्यों डाला गया। जब कारण पूछा गया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का हवाला दिया, जिसमें केजरीवाल हरियाणा सरकार पर ज़हर मिलाने का आरोप लगाते दिखाई दे रहे थे। वीडियो में अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे थे कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में ज़हर मिलाया है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के अलर्ट के कारण पानी में ज़हर की जानकारी मिली है, जिसके चलते दिल्ली के लोगों की जान बच गई है। इसके बाद अधिकारी ने कहा कि उन्होंने भीड़ को समझाया कि पानी में किसी तरह का ज़हर नहीं है और वीडियो में दिए गए बयान गलत हैं। इसके बाद भीड़ शांत हो गई।

पहले भी हो चुकी है FIR
इसके बाद 4 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले, कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने में भी केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। याचिकाकर्ता एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल का यमुना में ज़हर मिलने के संबंध में दिया गया बयान न केवल भड़काऊ है बल्कि इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं। जिसके बाद उनके खिलाफ IPC की धारा 192, 196, 197, 248-A और 299 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

हरियाणा CM ने किया था केस करने का दावा
इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को हरियाणा और दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा। सैनी ने यमुना के किनारे जाकर उसका पानी पीकर दिखाया और कहा कि हरियाणा के लोग यमुना को पूजते हैं, वे ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगे। बाद में केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि सैनी ने यमुना का पानी पीने का "ढोंग" किया और वही पानी फिर यमुना में थूक दिया। 

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