एक गाड़ी पर सबसे अधिक 601 पेंडिंग चालान,
दिल्ली में प्राइवेट वाहनों ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां
15 days ago
Written By: NEWS DESK
नई दिल्ल्ली: राजधानी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अक्सर माना जाता था कि कमर्शियल वाहन ट्रैफिक नियमों का ज्यादा उल्लंघन करते हैं, लेकिन CSIR (केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान) की ताजा रिपोर्ट ने इस धारणा को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में सबसे ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ने का रिकॉर्ड प्राइवेट वाहनों के नाम दर्ज है। इनमें कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जिनपर सैकड़ों की संख्या में चालान पेंडिंग हैं। इनमें एक वाहन पर पेंडिंग पड़े चालन की सबसे अधिक संख्या 601 है।
9.3 लाख गाड़ियों पर 3 या इससे ज्यादा पेंडिंग चालान
CSIR की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में करीब 9.3 लाख प्राइवेट गाड़ियों के नाम पर तीन या उससे ज्यादा चालान पेंडिंग हैं। इतना ही नहीं, राजधानी में कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जिनके नाम पर 601, 509 और 464 चालान दर्ज हैं।
कुल 1.7 करोड़ पेंडिंग चालान
प्राइवेट गाड़ियों पर कुल 1.7 करोड़ चालान पेंडिंग हैं, जबकि कमर्शियल गाड़ियों पर सिर्फ 16 लाख चालान ही बकाया हैं। यह आंकड़ा बताता है कि दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन निजी वाहन मालिक कर रहे हैं।
ओवरस्पीडिंग और गलत पार्किंग के सबसे ज्यादा चालान
राजधानी में सबसे ज्यादा चालान ओवरस्पीडिंग के लिए काटे गए हैं। इनकी संख्या 51.6 लाख है। इसके बाद गलत पार्किंग के चलते 21.5 लाख चालान पेंडिंग हैं। वहीं, बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने पर 21 लाख चालान कटे हैं।
हेलमेट न पहनने के भी भारी चालान
CSIR की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में सिर्फ 63% टू-व्हीलर सवार ही हेलमेट सही तरीके से पहनते हैं। इसी वजह से 21 लाख चालान हेलमेट न पहनने के लिए जारी किए गए हैं।
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर 12.9 लाख चालान
दिल्ली में बिना वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहनों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है। 12.9 लाख गाड़ियों पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने के कारण चालान काटे गए हैं। इनमें से कई वाहनों को सिस्टम द्वारा ऑटोमैटिकली पकड़ा गया है।
अब सख्त कार्रवाई के लिए तैयार ट्रैफिक पुलिस
देशभर में 1 अप्रैल से ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। लंबे समय से चालान का भुगतान न करने वालों के खिलाफ अब ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है।