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टैरिफ पर अदालत से झटका, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, जानें किस फैसले पर मचा बवाल

15 days ago
Written By: Ashwani Tiwari

Donald Trump:  अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके लगाए गए टैरिफ पर बड़ा झटका लगा है। बीते दिनों अपील कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध और गैरकानूनी करार दिया। इस फैसले के बाद ट्रंप नाराज हो गए और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उनके टैरिफ को बचाया जाए। हालांकि, अपील अदालत ने ट्रंप प्रशासन को राहत देते हुए कहा था कि टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।

टैरिफ को बचाने की जिद पर ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से आपात दखल देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत का फैसला पलटा जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैक्स को गलत करार दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने जो कदम उठाया था, वह अमेरिकी हित में था और उसे खत्म करना देश के लिए नुकसानदायक होगा।

शेयर बाजार और देश के हित की दलील
ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, शेयर बाजार को टैरिफ की जरूरत है, वे टैरिफ चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टैरिफ हटाए गए तो यह अमेरिका के लिए विनाशकारी होगा। ट्रंप के अनुसार, इससे देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा और वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा।

अपील अदालत का तर्क और विवाद
यह पूरा विवाद वाशिंगटन की संघीय अपील अदालत के एक विभाजित फैसले के बाद शुरू हुआ। अदालत ने पाया कि ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का सहारा लेकर अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और गैरकानूनी तरीके से टैरिफ लगाए। अदालत का कहना था कि इस कानून के तहत राष्ट्रपति को इस तरह से शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है।

ट्रंप की प्रतिक्रिया और अगला कदम
अदालत के फैसले के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। अपील अदालत ने गलती से कहा है कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन अमेरिका की जीत तय है। अगर ये टैरिफ हटे तो यह हमारे लिए आर्थिक तबाही होगी। अब नजर इस बात पर है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है।

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