दिवाली से पहले सरकार ने की जीएसटी दरों में बड़ी कटौती, क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा,
जानिए पूरी डिटेल
6 days ago
Written By: Ashwani Tiwari
New GST Rate List: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने आम लोगों और मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में व्यापक कटौती की घोषणा की। नए बदलाव के बाद कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, वहीं कुछ लग्जरी सामान और सिन प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। जीएसटी का यह नया स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा। इस फैसले का असर सीधा उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। दूध, दवा, बीमा से लेकर टीवी, एसी और महंगी कारों तक सभी पर नई दरें लागू होंगी।
रोजमर्रा की चीजें हुईं सस्ती
सरकार ने कई घरेलू सामान और जरूरी वस्तुओं को 0% और 5% के स्लैब में डाल दिया है। दूध, पनीर, छेना, खाखरा, चपाती, रोटी और ब्रेड पर अब जीएसटी शून्य हो गया है। 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी 0% स्लैब में रखा गया है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में राहत मिलेगी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं मक्खन, घी, खोआ और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। बच्चों की कॉपी-किताबें, पेंसिल, रबर और चार्ट जैसी शैक्षणिक वस्तुएं भी अब पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई हैं।
किसानों और मध्यम वर्ग को राहत
कृषि और बागवानी उपकरणों पर भी जीएसटी में बड़ी कटौती की गई है। ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और कृषि मशीनरी पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सिंचाई के उपकरण, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर भी अब सस्ते होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया जैसे उर्वरक कच्चे माल पर टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया है। इससे किसानों की लागत कम होगी।
महंगे होंगे लग्जरी और ‘सिन प्रोडक्ट्स
सरकार ने पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी और शराब जैसे उत्पादों को 40% के ‘सिन टैक्स’ स्लैब में डाल दिया है। इसके अलावा 350 सीसी से ज्यादा की मोटरसाइकिलें, लग्जरी कारें, पर्सनल एयरक्राफ्ट और नावें भी अब महंगी होंगी। गैर-मादक पेय, कोल्ड ड्रिंक और शुगर वाले ड्रिंक्स पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। वहीं कैसीनो, रेस क्लब, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर भी 40% टैक्स लगाया जाएगा।
18% स्लैब में शामिल सामान
एयर कंडीशनर, डिशवॉशिंग मशीन, टीवी (32 इंच से अधिक), मॉनिटर, प्रोजेक्टर और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल अब 18% स्लैब में होंगे। पहले इन पर 28% टैक्स लगता था। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली छोटी कारें और ऑटो-रिक्शा भी इसी स्लैब में रखे गए हैं।