टेकऑफ-लैंडिंग के समय फ्लाइट्स की खिड़कियां बंद रखने का आदेश,
डिफेंस एरिया में उड़ानों के दौरान सुरक्षा कड़ी
1 months ago
Written By: NEWS DESK
DGCA New Rules: भारत सरकार ने देश के चार डिफेंस एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ानों के दौरान नई गाइडलाइंस जारी की हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, इन एयरपोर्ट्स से टेकऑफ या लैंडिंग के समय फ्लाइट की विंडो सीट की खिड़कियां बंद रखनी होंगी। यह आदेश रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर 20 मई को जारी किया गया था। नियमों में इस दौरान खुच खिडकियां खुली रखने की बात भी कही गई है।
किन एयरपोर्ट्स पर लागू होगा यह नियम?
दरअसल, यह आदेश देश के अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और जैसलमेर जैसे चार प्रमुख डिफेंस एयरपोर्ट्स पर लागू होगा, जहां कमर्शियल फ्लाइट्स भी ऑपरेट होती हैं। नियम के अनुसार, उड़ान के टेकऑफ करते समय जब तक विमान 10,000 फीट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता और लैंडिंग के समय जब तक पूरी तरह नीचे नहीं उतर जाता, तब तक खिड़कियां बंद रखनी होंगी।
फोटो और वीडियो पर भी पाबंदी
मामले पर मिले आदेश के अनुसार, पैसेंजर्स को इन डिफेंस एयरपोर्ट्स पर टेकऑफ और लैंडिंग के समय फोटो खींचने या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध सुरक्षा कारणों से लगाया है।
SOP तैयार करने के निर्देश
वहीं इस मामले में DGCA ने सभी एयरलाइंस, हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि, इस आदेश के पालन के लिए क्रू मेंबर्स के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करें। SOP के तहत क्रू को यात्रियों को खिड़की बंद रखने और फोटोग्राफी से परहेज करने के निर्देश देने होंगे।
नियम न मानने पर होगी कानूनी कार्रवाई
वहीं, DGCA ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश वेस्टर्न बॉर्डर के पास स्थित एयरपोर्ट्स की संवेदनशीलता को देखते हुए जारी किया गया है।
खुली रहेंगी कुछ खिड़कियां
हालांकि, DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, इस दौरान इमरजेंसी खिड़कियों को खुला रखने की अनुमति होगी। ताकि किसी तकनीकी खराबी या आपात स्थिति में बाहर के हालात का आकलन किया जा सके। DGCA एक हफ्ते बाद इस आदेश की समीक्षा भी करेगा।