सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को लगाई फटकार,
कहा – ‘क्या 4 लाख की रकम पर्याप्त नहीं है?’
1 months ago Written By: ANIKET PRAJAPATI
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने हसीन जहां से सवाल किया कि “क्या 4 लाख रुपये की रकम पर्याप्त नहीं है?” दरअसल, हसीन जहां ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने जुलाई 2025 में आदेश दिया था कि शमी हर महीने 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता के रूप में देंगे, जिसमें 2.5 लाख रुपये बेटी को और 1.5 लाख रुपये पत्नी हसीन जहां को मिलेंगे।
हसीन जहां ने मांगे 10 लाख रुपये हर महीने
हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 4 लाख रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अपनी और बेटी की जरूरतों का हवाला देते हुए हर महीने 10 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हसीन जहां से सवाल किया कि “क्या 4 लाख रुपये पर्याप्त नहीं हैं?” साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब देने को कहा है।
हाईकोर्ट का फैसला: 7 साल से लागू रहेगा आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल 2025 को की थी, और फैसला 1 जुलाई 2025 को सुनाया गया। अदालत ने शमी को आदेश दिया था कि वे हर महीने कुल 4 लाख रुपये का भुगतान करें। यह राशि मेंटेनेंस (गुजारे भत्ते) के रूप में दी जाएगी और यह आदेश पिछले सात सालों से प्रभावी रहेगा।
2014 में हुई थी शादी, 2018 में लगा हिंसा का आरोप
शमी और हसीन जहां की शादी 6 जून 2014 को हुई थी। शादी के एक साल बाद 17 जुलाई 2015 को दोनों की बेटी आयरा का जन्म हुआ। लेकिन 2018 में हसीन जहां ने शमी और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के आरोप लगाए, जिसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ गए।
पहले से शादीशुदा थीं हसीन जहां
शमी को बाद में पता चला कि हसीन जहां पहले से शादीशुदा थीं। उनकी पहली शादी बीरभूम जिले के सैफुद्दीन नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो स्टेशनरी की दुकान चलाते थे। 2002 में हुई इस शादी से हसीन जहां की दो बेटियां हैं। दोनों का रिश्ता 2010 में खत्म हो गया और उन्होंने तलाक ले लिया।