सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की मुख्तार की मौत से जुड़ी याचिका,
हस्तक्षेप से इंकार
2 months ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
Mukhtar Ansari Death: यूपी के कुख्यात माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के मामले को लेकर दायर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस मामले को लेकर मुख्तार के बेटे उमर अंसारी द्वारा दायर याचिका, जिसमे उन्हें जहर देकर मारने के आरोप लगाए गए थे, कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका के आरोपों को निराधार करार देते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद मामले के लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है।
हस्तक्षेप का मामला नहीं
दरअसल माफिया मुख्तार की मौत के बाद उनके बेटे उमर ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उसने जेल में मुख्तार को हल्का जहर देकर मारने के आरोप लगाए थे। जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा है कि “यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को दखल देना चाहिए।’
मांगे थे मेडिकल सबूत
दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान उमर अंसारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने यह दलील दी थी कि “एक न्यायिक जांच तो हुई है, लेकिन अभी तक उस जांच की रिपोर्ट याची को उपलब्ध नहीं कराई गई है”, जिसके बाद अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि वह मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट, मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट, और न्यायिक जांच रिपोर्ट उमर अंसारी को उपलब्ध कराए। अब इन दस्तावेजों की उपलब्धता के बाद कोर्ट ने यह याचिका निरस्त कर दी है।
हार्ट अटैक से मौत
दरअसल मुख्तार अंसारी को 28 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी और इसमें किसी तरह की साजिश के प्रमाण नहीं मिले।