डूंगरपुर केस में आज़म खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत,
रामपुर की सियासत में नया मोड़
1 months ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
रामपुर के बहुचर्चित डूंगरपुर केस में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने बुधवार को दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
जमानत पर राहत
मिली जानकारी एक मुताबिक, 30 मई 2024 को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज़म खान को 10 साल और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। अपील लंबित रहने के दौरान दोनों ने जमानत की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
डूंगरपुर केस की पृष्ठभूमि
अगस्त 2019 में रामपुर के गंज थाने में अबरार नामक व्यक्ति ने आज़म खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अबरार का आरोप था कि दिसंबर 2016 में डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के दौरान तीनों ने उसके साथ मारपीट, घर में तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी और मकान तोड़ने जैसी घटनाएं कीं। इस मामले में लूटपाट, चोरी, मारपीट और अन्य धाराओं में कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे।
नया मोड़, लंबी लड़ाई बाकी
हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज़म खान और बरकत अली को अस्थायी राहत जरूर मिल गई है, लेकिन क्रिमिनल अपील पर सुनवाई अभी जारी है। डूंगरपुर केस लंबे समय से रामपुर की सियासत और आजम खान की कानूनी मुश्किलों का अहम हिस्सा रहा है। हाईकोर्ट का यह आदेश इस केस में एक नया मोड़ ला सकता है।