पयागपुर के पूर्व विधायक ने किया घोटाला, पिता को भी फंसाया,
बिजलेंस टीम ने पिता, पुत्र समेत दो सीएमओ सहित कई पर दर्ज की एफआईआर
1 months ago Written By: विनय सिंह
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पयागपुर में पूर्व विधायक एवं सपा नेता मुकेश श्रीवास्तव के बड़े भ्रष्टचार का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि पूर्व विधायक ने न सिर्फ स्वयं घोटाला किया, बल्कि अपने पिता को भी उस घोटाले में फंसा दिया। सतर्कता विभाग की जांच में मुकेश श्रीवास्तव व उनके पिता सहित दो सीएमओ एवं अन्य अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। जिसके बाद जिले सहित पूरे प्रदेश में हडकंप मचा हुआ है।
विवेचक ने दर्ज कराई FIR
मिली जानकारी एक मुताबिक, यह एफआईआर सतर्कता विभाग के विवेचक रामपाल सिंह ने दर्ज कराई है। जहां सतर्कता विभाग की जांच में पूर्व विधायक मुकेश कुमार श्रीवास्तव, उनके पिता राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, पूर्व सीएमओ सुरेश सिंह एवं गोंडा के सीएमओ का भी नाम सामने आया है। ये पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग के बिना टेंडर कराए ही लाखों के घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।
क्या था पूरा मामला
एफआईआर के मुताबिक बिजिलेंस को शासन की ओर से गलत दवा कारोबार के संबंध में खुली जांच कराने जाने का आदेश दिया गया था। आरोप के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017-18 में सामुदायिक सवास्थ्य केंद्र हलधरमऊ व कटरा बाजार में प्रशासनिक भवन व आवासों की मरम्मत व स्थल विकास कार्य हेतु अवर अभियंता राम मनोहर मौर्य द्वारा स्टीमेट तैयार किया गया तथा बजट की मांग करते हुए तकनीकि स्वीकृति महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को प्रेसित की गई थी। तकनीकि स्वीकृति बजट, बजट आवंटन आदेश 06 नवंबर 2017 द्वारा 92 लाख के लिए प्राप्त हुआ। तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बिना टेंडर कराए जनपद बलरामपुर के वित्तीय वर्ष 2015-16 के निविदा पर नियम विरुरद्ध तरीके से मेसर्स आरपी ग्रुप आप कंस्ट्रक्शन बहराइच से दुरभि-संधि कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के नीयत से कार्य अनुबंध किया गया पाया गया। निमित्त फर्म द्वारा कार्य दिनांक 05 अगस्त 201717 से 15 जनवरी 2018 के मध्य पूर्ण किया गया। तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संतोष कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से बहराइच में नियुक्त अवर अभियंता की देखरेख में कार्य कराया गया, जबकि गोंडा में अवर अभियंता उपलब्ध थे। कार्य की एमबी बहराइच के अवर अभियंता रामकुशल वर्मा द्वारा की गई थी। डॉ सतीश कुमार तत्कालीन अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (देवीपाटन मंडल गोंडा) डा आभा आसुतोष, डॉ संतोष कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी गोंडा, राम कुशल वर्मा तत्कालीन अवर अभियंता बहराइच व राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव प्रो. मेसर्स आरपी ग्रुप आफ कंस्ट्रक्शन व आरोपी मुकेश श्रीवास्तव द्वारा दुरभि संधिक कर सरकारी धन का गबन कर एक दूसरे को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियम विरुद्ध तरीके से कार्य करते हुए अनुयमितता कारित की गई है।
पिता राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव के खाते में हुआ देन-लेन
अधिकारियों के मुताबिक खाता मुकेश श्रीवास्तव के पिता राजेंद्र प्रसाद के नाम से उक्त फर्म संचालित है। जिसमें दिनांक 17.11.2017 को 16 लाख पांच हजार, तथा 86528 रु व दिनांक 16.3.2018 को 13 लाख 5 हजार रुपए। व 30 हजार रुपए आरोपी द्वारा प्राप्त किया गया है। इस प्रकार कुल 416613 रुपए आरोपी के पिता के खाते में आरोपी द्वारा प्राप्त किया गया है। जिसके लिए डॉ सतीश कुमार (मृतक), डा आभा आसुतोष, राम कुशल वर्मा (मृतक) राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव तथा मुकेश श्रीवास्तव दोषी पाए गए हैं। उक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 409, 120 बी, 7/13.1 ए, सपठित धारा 13/2 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया है।