आंगनबाड़ी भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,
ग्रैजुएट मार्क्स के आधार पर चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक
1 months ago
Written By: विनय के. सिंह
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की चयन प्रक्रिया में स्नातक के मेरिट को आधार बनाकर उम्मीदवार की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ में सोनी वर्मा व उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के मामले में हरदोई के माधोपुर ब्लॉक के राघवपुर ग्रामसभा में चयनित उम्मीदवार के चयन पर चुनौती गई थी।
आंगनबाड़ी भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
जिस पर न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए नियुक्ति आदेश जारी करने पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की योग्यता इंटरमीडिएट के आधार पर ही मेरिट बनाकर चयन किया जा सकता है। जबकि उक्त चयन स्नातक की मेरिट के आधार पर बनाकर चयन किया गया था, जो नियमविरुद्ध है। याची के अधिवक्ता दीपक सिंह ने तर्क दिया कि याची, जो कि हाईस्कूल व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है, उसके मेरिट के आधार पर अंक चयनित उम्मीदवार के सापेक्ष अधिक थे। किंतु विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया में स्नातक के अंकों को आधार मानकर चयन कर लिया गया, जोकि शासनादेश 2023 के विपरीत था। इस प्रकरण पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति आदेश जारी करने से रोक लगा दी है।