Search Here
img

Subscribe

For all thing design,delivered to your inbox

logo
  • होम
  • नेशनल
  • उत्तर प्रदेश
  • राजनीति
  • फिल्म
  • करियर
  • धर्म
  • हेल्थ
  • ऑटो
  • वेब स्टोरीज
Breaking News

हरदोई: महिला की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या, युवक ने दौड़ा-दौड़ाकर महिला को मारी गोली, मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के इसरापुर की वारदात   |   देहरादून: सचिवालय में धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज पंचायत चुनाव को लेकर साफ हो सकती है स्थिति, कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा OBC आरक्षण प्रस्ताव   |   आगरा: फर्जी नाम से संपत्पति बेचने के मामले में निबंधक कार्यालय प्रभारी समेत 7 के खिलाफ FIR कोर्ट के आदेश पर थाना शाहगंज में दर्ज हुआ मुकदमा   |   अमेठी: दलित युवक की हत्या से मचा हड़कंप, युवक की गला रेतकर की गई हत्या, संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पुन्नपुर की वारदात।   |   अलीगढ़: कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव, चंडौस थाना इलाके के चावड़ मोहल्ले का मामला ।   |   अश्लील वीडियो वाले बलिया के बीजेपी नेता बब्बन सिंह पर बड़ी कार्रवाई, पार्टी ने किया बर्खास्त।   |   इटावा के जिला अस्पताल कमर्चारियों की गुंडई आई सामने, मरीज के साथ आए तीमारदार को पीटा।   |   विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर राम गोपाल यादव के बयान की सीएम योगी ने किया पलटवार, कहा- सेना की वर्दी को 'जातिवादी चश्मे' से नहीं देखा जाता।   |   संभल के चकबंदी विभाग में करोड़ों रुपये के घोटाले का खुलासा, विभाग ने 55 लोगों को 326 बीघा सरकारी जमीन कर दी थी आवंटित।   |   लखनऊ में पक्का पुल के पास डीसीएम में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान ।   |   कानपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, जाजमऊ में पकड़ा गया 18 कुंतल गांजा किया नष्ट   |   शाहजहांपुर में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराने से सड़क हादसा हुआ, दो लोगों की मौके पर हुई मौत।   |   जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव जनता से कराने की मांग। भाजपा के राज्य सभा सदस्य अमरपाल मौर्य ने की मांग।   |   शाइन सिटी घोटाले बाज राशिद नसीम की संपत्ति होगी नीलाम, देश छोड़कर फरार हो गया है शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड राशिद नसीम   |   दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। उनके इस दौरे में वह पहले फ्रांस और फिर अमेरिका जाएंगे।   |   महाकुंभ 2025: नागवासुकी मंदिर के पास तीर्थयात्रियों का हुजूम भारी जाम की वजह से आवाजाही ठप   |   अयोध्या: सड़क दुर्घटना में एक महिला टीचर की मौत रायबरेली हाईवे पर एक अज्ञात वाहन टक्कर।   |   दिल्ली: चुनाव आयोग के रुझान बीजेपी 45 सीटों पर, AAP 25 सीटों पर आगे   |   सोनभद्र | जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 8 लोग घायल 3 महिलाएं भी घायलों में शामिल, 32 वर्षीय महिला की हालत गंभीर।   |   नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा 1170 वोटों से 9वें राउंड में आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पिछड़ रहे हैं।   |   बलिया में डबल मर्डर की वारदात के बाद एक्शन डबल मर्डर के मामले में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, बीट के दरोगा, हेड कांस्टेबल,2 कांस्टेबल सस्पेंड   |   सीतापुर -सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका हुई खारिज, रेप मामले में राकेश राठौर की जमानत याचिका खारिज   |   दिल्ली: विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर मतदान जारी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में5 बजे तक 70 विधानसभा सीटों पर 57.70% मतदान   |   दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर मतदान जारी 5 बजे तक 70 विधानसभा सीटों पर 57.70% मतदान   |   आगरा -कोल्ड स्टोरेज में करंट से मजदूर की मौत मजदूर की मौत के बाद परिजनों का हंगामा मजदूर की मौत के बाद परिजनों का हंगामा बरहन क्षेत्र के अनार देवी सुगंधी शीतगृह का मामला   |  

Top News नेशनल
Top News उत्तर प्रदेश
Top News राजनीति
Top News फिल्म
Top News करियर
Top News धर्म
Top News हेल्थ
Top News ऑटो
Top News वेब स्टोरीज

  • Instagram Follow
  • Facebook Follow
  • Youtube Follow
  • Twitter Follow

राहुल गांधी पर लखनऊ हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना, अब चुकाने होंगे इतने रुपये, जानिए क्यों लटकी कांग्रेस नेता पर तलवार?

3 months ago
Written By: News Desk

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ये जुर्माना लगाया। साथ ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दी कि 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी कोर्ट में हर हाल में हाजिर हों। यदि इस तारीख को वह पेश नहीं हुए तो उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

वीर सावरकर को लेकर दिया था विवादित बयान
वकील नृपेंद्र पांडेय ने वर्ष 2022 में धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर तलब किया था। वकील नृपेन्द्र पांडेय ने परिवाद में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था।

क्या था पूरा मामला, जिसमें राहुल को कोर्ट में पेश होना था?
परिवादी नृपेन्द्र पांडेय ने बताया कि यह बयान समाज में वैमनस्य और द्वेष फैलाने की मंशा से दिया गया था। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पम्पलेट भी पत्रकारों के बीच बांटे गए थे। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने बयान और गवाहों के साक्ष्य को गंभीरता से लिया। निगरानी अदालत ने भी मामले को दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत को भेजा था।

सभी तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए कोर्ट ने पाया कि राहुल गांधी का बयान समाज में घृणा और वैमनस्य फैलाने वाला था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत दंडनीय अपराध है। एक अक्टूबर 2023 को याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने एमपी/एमएलए के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग वाली अर्जी दी थी।

राहुल गांधी ने क्यों नहीं हुए पेश?
5 मार्च 2025 को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र (अर्जी) दाखिल किया, जिसमें उन्होंने आज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो पाने की वजह बताई। राहुल गांधी की ओर से पेश अर्जी में कहा गया कि वह इस समय संसद में विपक्ष के नेता हैं। आज (5 मार्च) उनके पास एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मुलाकात का पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम था। इसके अलावा अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्तता के चलते वह अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए। वह कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे।

लखनऊ कोर्ट का फैसला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर अदालत ने 200 रुपए का जुर्माना लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 अप्रैल 2025 तय की है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस तिथि पर भी राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय का पक्ष
शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडेय ने कोर्ट में दलील दी कि राहुल गांधी बार-बार समन के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं। कोर्ट को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी की ओर से पेश हाजिरी माफी की अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल को अनिवार्य रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है। यदि वह इस तिथि पर भी उपस्थित नहीं होते हैं तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।

 

img
img
Advertise with Us Terms & Conditions Grievance Redressal Policy Contact Us Cookie Policy Privacy Policy Sitemap

Copyright © 2025 UP News Network. All Rights Reserved