संभल हिंसा मामले में सांसद बर्क को बड़ी राहत…
हाई कोर्ट ने लगाईं कार्रवाई पर रोक…
23 days ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा दाखिल की गई उस चार्जशीट पर भी रोक लगा दी है, जिसमें बर्क का नाम शामिल था।
9 सितम्बर को अगली सुनवाई
सपा सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, विनीत विक्रम और इक़बाल अहमद ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा। याचिका में संभल हिंसा मामले की चार्जशीट को चुनौती दी गई थी। जानकारी के मुताबिक मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
पिछले साल की हिंसा और चार्जशीट
संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर 2024 को दूसरे चरण के सर्वे के दौरान बड़ा बवाल हुआ था। कोर्ट के आदेश पर चल रहे सर्वे के बीच हजारों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी थी। इस घटना में चार लोगों की मौत हुई, जबकि कई गाड़ियां फूंक दी गईं। हिंसा और आगजनी को लेकर 12 एफआईआर दर्ज हुई थीं। जिनमें से 7 पुलिस और 5 जनता की ओर से।
कई जा चुके हैं जेल
वहीं इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने जून 2025 में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 335/24 के तहत हिंसा की साजिश के आरोप में बर्क का भी नाम शामिल था। इस घटना के बाद कई उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है।