माफिया के बेटे को हाई कोर्ट से बड़ी राहत…
10 करोड़ की कुर्क संपत्ति से जुड़ा है मामला
1 months ago Written By: आदित्य कुमार वर्मा
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और विधायक अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। माना जा रहा है कि इसके बाद उमर अंसारी जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की सिंगल बेंच ने यह आदेश सुनाया है।
गाजीपुर कोर्ट से हाईकोर्ट तक की लड़ाई आपको बताते चलें कि, उमर अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत में बहस की। इससे पहले गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने 21 अगस्त को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ उमर अंसारी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर अब उन्हें राहत मिल गई है। गौरतलब है कि 4 अगस्त को उमर अंसारी को पुलिस ने लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
आखिर क्या है पूरा मामला ? यह मामला मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी की करीब 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। यह संपत्ति सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढी दास मोहल्ले में स्थित है। डीएम के आदेश पर इस प्रॉपर्टी को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था। आरोप है कि इस कुर्क संपत्ति को मुक्त कराने के लिए कोर्ट में दस्तावेज दाखिल किए गए थे।
फर्जी हस्ताक्षर का आरोप एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि जब्त प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए कोर्ट में दाखिल वकालतनामा अफ्शां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर से तैयार किया गया था। खास बात यह है कि अफ्शां अंसारी अभी फरार चल रही हैं और उन पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित है। ऐसे में यह पूरा मामला गंभीर माना जा रहा है।