अब सभी राशन कार्ड धारकों को करानी होगी ई-केवाईसी,
नहीं तो पड़ सकते हैं लेने के देने
1 months ago
Written By: विनय के. सिंह
उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत आने वाले सभी राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) को अनिवार्य कर दिया है। विभाग की ओर से यह कदम वितरण प्रणाली को पारदर्शी और लाभार्थियों तक सही तरीके से खाद्यान्न पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नए राशन कार्ड और यूनिट संशोधन
विभागीय शासनादेश संख्या 3, दिनांक 25 सितंबर 2021 के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्डधारकों के लिए नए राशन कार्ड जारी किए गए थे। इस प्रक्रिया में यूनिटों में संशोधन और यूनिट स्थानांतरण की व्यवस्था भी की गई थी, जिससे प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।
सितंबर से पहले पूरी करनी होगी केवाईसी
आयुक्त, खाद्य एवं रसद, भूपेन्द्र एस. चौधरी ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के तहत, सभी राशन कार्डधारकों को 31 अगस्त 2025 तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। जिन लाभार्थियों ने अंतिम तिथि तक अपनी केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें सितंबर 2025 से तीन माह तक राशन वितरण से वंचित किया जा सकता है। इसके लिए विभाग ने शासनादेश संख्या 1115/29-6-ई-2792/2020, दिनांक 11.08.2025 जारी किया है, जिसके तहत जिन लाभार्थियों की केवाईसी अधूरी है, उन्हें मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं भेजी जाएंगी।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया
राशन कार्डधारक अपनी उचित दर की दुकान (ई-पॉस मशीन) पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए केवाईसी पूरी कर सकते हैं। नए राशन कार्ड धारकों और जिनकी यूनिट हाल ही में जोड़ी गई है, उन्हें पहली बार राशन प्राप्त करने से पहले केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।
विशेष परिस्थितियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे लाभार्थी जिनका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है जैसे- बुजुर्ग, दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार लोग, वे अपने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
विवाहित महिलाएं और यूनिट स्थानांतरण
विवाहित महिलाएं, जिनका नाम अभी तक ससुराल के राशन कार्ड में नहीं जोड़ा गया है, विभागीय पोर्टल या उचित माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके यूनिट स्थानांतरण करा सकती हैं।
पांच साल से कम उम्र के बच्चों को राहत
खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को इस समय केवाईसी प्रक्रिया से छूट प्रदान की गई है। हालांकि, परिवार के अन्य सभी सदस्यों की केवाईसी समय पर कराना आवश्यक है।
समय पर केवाईसी पूरी करने की अपील
विभाग ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। विभागीय वेबसाइट और नजदीकी उचित दर की दुकान से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।