कुसुमी प्रधान तौहीद आलम की कुर्क की गई संपत्ति रिलीज,
पुलिस की दलीलें साबित हुई झूठी, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई
1 months ago
Written By: Amir Rayeen
प्रतापगढ़. जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी के आदेश पर प्रशासन ने सदर ब्लॉक के कुसुमी प्रधान तौहीद आलम की कुर्क संपत्ति को अवमुक्त कर दिया है। जिलाधिकारी ने एक सप्ताह पहले कुर्क की गई संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया था, जिसे बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रिलीज कर दिया गया। यह संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई थी।
डीएम के आदेश के बाद प्रधान तौहीद आलम की 14 बिस्वा जमीन और बैंक खाते में जमा 51,057 रुपये रिलीज किए गए। पुलिस प्रशासन ने 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के तहत यह कुर्की की कार्रवाई की थी।
इस मामले में उच्च न्यायालय ने तौहीद आलम की याचिका पर कुर्की की कार्रवाई को स्थगित करते हुए मुकदमे को समाप्त कर दिया था। तौहीद आलम के अधिवक्ता आचार्य ओम प्रकाश मिश्रा और अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ की पैरवी से प्रधान को यह राहत मिली है।
कोर्ट ने निर्णय के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने एसडीएम सदर और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को आदेश का अनुपालन कर एक सप्ताह में आख्या प्रस्तुत कर कार्रवाई की निर्देश दिया था। जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है, इस फैसले के बाद प्रधान के समर्थकों में खुशी का माहौल है।