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कुशीनगर में मदनी मस्जिद को गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, अफसरों पर लटकी अवमानना की तलवार

4 months ago
Written By: News Desk

कुशीनगर: के मदनी मस्जिद पर अधिकारियों द्वारा बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की अवहेलना होने पर प्रदेश सरकार के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भाजपा सांसद का इस मामले पर दिया बयान वायरल हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुई अवमानना

मदनी मस्जिद पर चल रहे बुलडोजर कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार इस मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। यह मामला न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष आया। याचिकाकर्ता अजमतुन्निसा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को मनमाने ढंग से की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए थे। बावजूद इसके बिना किसी नोटिस के मस्जिद का हिस्सा गिरा दिया गया। यह न्यायिक आदेश की खुली अवहेलना है।

बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 

सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए थे। अदालत ने बुलडोजर कार्यवाही पर ब्रेक लगाते हुए कहा था कि किसी भी अधिकारी को मनमाने ढंग से ध्वस्तीकरण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कानून के शासन का पालन जरूरी है और प्रशासन को उचित प्रक्रिया अपनानी होगी। अदालत ने कहा था कि यदि किसी की संपत्ति केवल इस आधार पर गिरा दी जाती है कि वह आरोपी है या दोषी है, और वह भी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, तो यह असंवैधानिक होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अफसरों कि क्लास 
अदालत ने मदनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर अफसरों पर सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कोई और विध्वंस गतिविधि करने से अधिकारियों को रोक दिया है।  पीठ ने अपने आदेश में कहा, "नोटिस जारी करें कि प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए...दो सप्ताह में जवाब दें...अगले आदेश तक, संबंधित ढांचे को ध्वस्त नहीं किया जाएगा।"

सांसद विजय दुबे ने कार्यवाही को सही ठहराया 
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद सांसद विजय दुबे का एक बयान वायरल हो रहा है। जिसमें वह मदनी मस्जिद पर हुई कार्रवाही को सही ठहरा रहे हैं। सांसद विजय दुबे ने कहा कि पिछली सरकारों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्‍जा करके मस्जिद का निर्माण कराया गया था, इसे हटाना जरूरी है। उन्‍होंने कहा कि नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्‍जा नहीं किया जा सकता।

 

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