मऊ सीट पर अब नहीं होगा उपचुनाव..!
माफिया के बेटे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत…
1 months ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
माफिया मुख़्तार अंसारी के बेटे व मऊ सदर विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक रहे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल डिवीजन बेंच ने बुधवार को अब्बास की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद मऊ सदर सीट पर होने वाला उपचुनाव टल गया।
अदालत में दोनों पक्षों की दलीले
कोर्ट में सुवाई के दौरान अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा, जबकि यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी ने सजा पर रोक लगाने का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि मऊ स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने अब्बास के पक्ष में फैसला सुनाया।
बयान पर हुआ था केस, फिर 2 साल की सजा
दरअसल वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक सभा में अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने 31 मई 2025 को अपना फैसला सुनाते हुए अब्बास को दो साल की सजा और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने 1 जून को मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया था।
जिला अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक की लड़ाई
एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने पहले जिला अदालत का रुख किया, लेकिन वहां से उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद वे सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली।
सुभासपा से लड़े थे चुनाव
बतादें कि, वर्ष 2022 के चुनाव में अब्बास अंसारी और उनका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन मऊ सदर सीट सुभासपा के खाते में गई थी। ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में हुए अलायंस के तहत अब्बास ने इस सीट से सुभासपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी।