समाजवादी नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को पासपोर्ट केस में 7 साल की सजा,
कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
5 days ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी नेता आज़म खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म को पासपोर्ट मामले में बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई, जहां अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश सुनाया। अब्दुल्ला पर आरोप था कि उन्होंने दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए और उनका इस्तेमाल भी किया। यह मामला कई वर्षों से सुर्खियों में बना हुआ था और आज आखिरकार कोर्ट ने इसका फैसला सुना दिया।
दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप यह केस भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने सिविल लाइंस कोतवाली में एफआईआर कराते हुए आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आज़म ने असत्य और कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर पासपोर्ट जारी करवाया। पुलिस जांच में भी यह सामने आया कि उनके पासपोर्ट में दो अलग-अलग जन्मतिथियां दर्ज थीं। पहले पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 पाई गई। दूसरा पासपोर्ट (संख्या Z 4307442) 10 जनवरी 2018 को जारी हुआ था, जिसे गलत जानकारी मिलने पर जब्त कर लिया गया।
तीसरा मामला जिसमें मिली सजा अब्दुल्ला आज़म को इससे पहले भी दो मामलों जन्म प्रमाणपत्र और दो पैन कार्ड में सजा मिल चुकी है। पासपोर्ट संबंधी यह तीसरा मामला था, जो पिछले कई वर्षों से अदालत में लंबित था। पुलिस की विस्तृत जांच के बाद अब्दुल्ला को आरोप पत्र में नामजद किया गया और केस MP-MLA स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रहा था।
कोर्ट ने सुनाया 7 साल का कठोर फैसला पिछले हफ्ते गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली। बचाव पक्ष को 1 दिसंबर तक अपनी दलीलें रखने का समय दिया गया था। इसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला को 7 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जेल से ही पेश हुए थे।