राणा सांगा विवाद में अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन को कोर्ट से बड़ी राहत,
कोर्ट ने ख़ारिज किया वाद
5 days ago
Written By: State Desk
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा सांसद रामजीलाल सुमन को आगरा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के मामले में उनके खिलाफ दायर वाद को आगरा सिविल जज सीनियर डिवीजन ने निरस्त कर दिया है। वहीं वादी पक्ष ने मामले में आगे भी अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है।
क्या था मामला
दरअसल आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के खिलाफ वाद दायर किया था। उनका आरोप था कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, "अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तो फिर बीजेपी वाले गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं।" इस बयान पर बीजेपी सांसदों ने आपत्ति जताई थी और करणी सेना ने सपा सांसद से माफी मांगने की मांग की थी।
कोर्ट का फैसला
आगरा सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन ने इस मामले में दायर वाद को खारिज कर दिया। इससे पहले 10 अप्रैल को इस केस में सुनवाई हुई थी। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह का कहना था कि ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक बाबर को भारत दौलत खान लोदी ने बुलाया था, ऐसे में राणा सांगा को गद्दार कहना गलत है। हालांकि कोर्ट ने उनका वाद खारिज कर दिया।
वाद निरस्त होने के बाद भी जरी रहेगी लड़ाई
अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में रिवीजन दायर करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि वह न्याय के लिए आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।