महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों को अब तक नहीं मिला मुआवजा,
हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
2 days ago
Written By: STATE DESK
Allahabad High Court: प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के शाही स्नान की रात हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को अभी तक सरकार की ओर से घोषित मुआवजा नहीं मिला है। इस मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त फटकार लगाई है। दरअसल मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पड़ी की है।
मुआबजे को लेकर जताई आपत्ति
इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने मुआवजे में देरी पर नाराजगी जताते हुए सरकार के रवैये को 'अस्थिर' और 'नागरिकों की पीड़ा के प्रति उदासीन' बताया है। यह सख्त टिप्पणी न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने की है, जब उन्होंने याचिकाकर्ता उदय प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की।
की गई थी मुआबजा देने की मांग
उदय प्रताप सिंह की ओर से दायर इस याचिका में यह मांग की गई थी कि महाकुंभ मेले की भगदड़ में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को सरकार द्वारा घोषित मुआवजा तुरंत दिया जाए। गौरतलब है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। संगम तट की ओर बढ़ते हुए जब भीड़ अनियंत्रित हुई, तो भगदड़ मच गई।
30 लोगों की हुई थी मौत
इस हृदयविदारक हादसे में 30 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई थी, जबकि 90 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए थे। घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। लेकिन अब तक कई पीड़ित परिवार इस राहत राशि के लिए इंतजार कर रहे हैं।
राज्य सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं के पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता और शीघ्र राहत सरकार का दायित्व है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट की यह सख्ती अब सरकार पर दबाव बना सकती है कि वह पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराए।