हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की ठुकराई अपील…
23 साल पुराने केस में बाहुबली को लगा बड़ा झटका
4 days ago Written By: Political Desk
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को प्रयागराज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने 23 साल पुराने एक मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की थी। लेकिन अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उनकी अपील को खारिज कर दिया। यह आदेश जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की सिंगल बेंच ने दिया है। मामला 2002 में वाराणसी में हुए जानलेवा हमले और उसके बाद दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ है।
2002 का वाराणसी ओपन शूटआउट
यह पूरा मामला अक्टूबर 2002 का है। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के पास विधायक रहे धनंजय सिंह की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इसमें एके-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। इसे वाराणसी का पहला ओपन शूटआउट माना गया था। हमले में धनंजय सिंह किसी तरह बच गए थे। हमले के बाद उन्होंने विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने सभी पर गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज किया था।
धनंजय ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
इस मामले की सुनवाई के दौरान 29 अगस्त 2025 को ट्रायल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपों में सदीप सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह और सतेंद्र सिंह उर्फ बबलू को बरी कर दिया था। इस फैसले से नाराज होकर धनंजय सिंह ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि धनंजय सिंह इस मामले में पीड़ित हैं क्योंकि हमला उन्हीं पर हुआ था।
हाईकोर्ट ने कहा- गैंगस्टर एक्ट में अपराध राज्य के खिलाफ
कोर्ट ने तर्कों को सुनने के बाद माना कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध राज्य और समाज के खिलाफ माना जाता है, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। इसलिए इस प्रकार की अपील निजी शिकायतकर्ता द्वारा नहीं की जा सकती। अदालत ने साफ कहा कि असामाजिक गतिविधियों को रोकना राज्य का काम है, कोई व्यक्ति इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता।