अंकिता भंडारी मर्डर केस में BJP नेता के बेटे समेत 3 को उम्रकैद, 2 साल 8 महीने बाद आया कोर्ट का फैसला,
विरोध करने पर हत्या कर नहर में फेंकी गई थी लाश
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलकित के साथ रिसॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और कर्मचारी अंकित गुप्ता को भी दोषी मानते हुए सजा दी गई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 2 साल 8 महीने बाद आया है, जिसने मृतका के परिवार को आंशिक राहत दी है।
18 सितंबर 2022 को अचानक हुई थी लापता
19 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। वह 18 सितंबर 2022 को अचानक लापता हो गई थी। परिवार ने खोजबीन की और जब कोई जानकारी नहीं मिली तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस जांच में पता चला कि अंकिता को आखिरी बार रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों के साथ देखा गया था।
सीसीटीवी फुटेज से खुली थी हत्या की साजिश
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पाया कि चार लोग ऋषिकेश गए थे, लेकिन वापस सिर्फ तीन लौटे। जांच के दौरान पुलकित आर्य ने कबूल किया कि उसने अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर मार डाला था। इसके बाद अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास नहर से बरामद हुआ। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि पुलकित अंकिता पर गलत काम करने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।
मुख्यमंत्री ने जांच के लिए SIT का किया था गठन
घटना के बाद प्रदेशभर में आक्रोश फैल गया था। भीड़ ने पुलकित के रिसॉर्ट में आग लगा दी और भाजपा विधायक की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIT का गठन किया और बुलडोजर चलाकर पुलकित के रिसॉर्ट को गिरवा दिया। वहीं बीजेपी ने भी कार्रवाई करते हुए पुलकित के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी और सरकारी पदों से हटा दिया था। अंकिता के परिवार ने कोर्ट से फांसी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।