आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत,
हेट स्पीच केस में बरी
1 months ago
Written By: अनिकेत प्रजापति
लखनऊ: सपा नेता आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज हेट स्पीच के केस में बरी कर दिया गया। आजम आज एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था। 23 अप्रैल 2019 को सिविल लाइंस में हुई एक चुनावी सभा के अगले दिन, यानी 24 अप्रैल 2019 को सहायक रिटर्निंग ऑफीसर व तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में केस दर्ज कराया था।
क्या है पूरा मामला
मामला चुनावी सभा के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ा था, जिस पर शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत सिविल लाइंस कोतवाली में की गई और उस पर जांच चली। आज अदालत ने इस आरोप में आजम खान को बरी कर दिया। अदालत का फैसला सुनने के बाद मामले से जुड़ी कानूनी पृष्ठभूमि पर भी चर्चा हो रही है।
राहत के बाद आजम का बयान
राहत मिलने के बाद आजम खान ने अदालत के बाहर कहा — “हमारा जीवन बेदाग है। यह हमारे जीवन का सच है। हम तमंचे बेचने वाले नहीं हैं। हमने गरीबों को घर दिए और जेलें काटी हैं।” उनका यह बयान मीडिया में सुर्खियों में बना रहा।
पहले भी मिली थी राहत
इससे पहले आजम खान एक अन्य मामले में भी राहत पा चुके हैं। 2019 में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज RSS को बदनाम करने के केस में भी उनसे संबंधित आरोप थे। उस मामले में भी उन्हें लखनऊ की अदालत से राहत मिली थी। दोनों मामलों में कोर्ट ने कानूनी दायरे में बहस कर के फैसला सुनाया।
सुरक्षा व्यवस्था व हालिया परिप्रेक्ष्य
आजम की पेशी के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। बता दें कि आजम खान हाल ही लंबी जेल-यात्रा के बाद रिहा हुए हैं। उनकी रिहाई के बाद अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात भी चर्चा में रही। अब अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी प्रक्रियाओं पर आगे की नजरें बनी हुई हैं।