आज़म खान को बड़ी राहत: एमपी-एमएलए कोर्ट ने विवादित बयान केस में किया बरी,
लेकिन जेल से नहीं मिल सकेगी रिहाई
1 months ago Written By: Aniket prajapati
उत्तर प्रदेश के रामपुर से शुक्रवार 28 नवंबर को बड़ी राजनीतिक और कानूनी खबर सामने आई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आज़म खान को एमपी–एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विवादित बयान प्रकरण में दोषमुक्त करार दे दिया। यह फैसला बेहद चर्चित था और पूरे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा हो रही थी। अदालत के इस निर्णय से आज़म खान और उनके समर्थकों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, इस केस में बरी होने के बाद भी उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं है, क्योंकि वे एक अन्य मामले में पहले से सजा काट रहे हैं।
क्या था पूरा मामला? यह केस उस विवादित टिप्पणी से जुड़ा है, जो आज़म खान ने एक निजी टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में की थी। यह टिप्पणी पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह की बेटियों के संदर्भ में कही गई बताई गई, जिसे अमर सिंह ने बेहद आपत्तिजनक माना। उन्होंने लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया। बाद में यह पता चला कि इंटरव्यू रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय परिसर में रिकॉर्ड हुआ था। इसी आधार पर केस को लखनऊ से रामपुर के अजीमनगर थाने ट्रांसफर कर दिया गया।
एमपी–एमएलए कोर्ट का फैसला पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर चार्जशीट दायर कर दी थी। केस की सुनवाई एमपी–एमएलए विशेष कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों की अंतिम बहस मंगलवार को पूरी हो गई थी। कोर्ट ने 28 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा और आज़म खान को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं होते। इसलिए आज़म खान को सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है।
फैसले पर क्या बोली अदालत? अदालत ने कहा कि उपलब्ध गवाहों और साक्ष्यों से यह साबित नहीं होता कि आज़म खान ने जानबूझकर कोई आपत्तिजनक बयान दिया था। इसलिए उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। रामपुर, लखनऊ और कई अन्य जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर इसे ‘‘सच की जीत’’ बताया।
फिर भी जेल से बाहर नहीं आएंगे आज़म खान विवादित बयान केस में बरी होने के बावजूद आज़म खान की रिहाई संभव नहीं है। कुछ समय पहले दो पैनकार्ड मामले में रामपुर की अदालत ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। पिता–पुत्र दोनों वर्तमान में रामपुर जेल में बंद हैं। इसलिए इस केस में राहत मिलने के बावजूद वे फिलहाल जेल में रहेंगे।