जेल में तबीयत बिगड़ी: आजम खान ने इलाज से कर दिया इनकार,
डॉक्टर खाली हाथ लौटे
3 days ago Written By: Aniket Prajapati
उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की सेहत अचानक खराब हो गई है। शनिवार को जिला अस्पताल के दो डॉक्टर जनरल फिजिशियन डॉ. हसीब और सर्जन डॉ. आरिफ रसूल, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने जिल्ला कारागार पहुंचे, लेकिन आजम खान ने जांच कराए जाने से साफ मना कर दिया। डॉक्टरों को बिना जांच के लौटना पड़ा। जेल प्रशासन इस पर चिंतित है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले नेत्र सर्जन ने उनकी आँखों की जांच की थी। आजम खान को नियमित दवाइयाँ दी जा रही हैं। इससे पहले भी उनकी तबीयत ठीक न होने पर उन्हें दिल्ली के अस्पताल में इलाज कराया गया था। परिवार से मिलने से भी आजम खान ने इनकार कर दिया है।
जेल में हालात और चिकित्सा टीम की रिपोर्ट जेल अफसरों का कहना है कि स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन सतर्क है और उन्हें लगातार दवाइयां दी जा रही हैं। शनिवार को आए दोनों डॉक्टरों ने मेडिकल जांच का प्रयास किया, पर आजम खान ने जांच कराने से मना कर दिया, इसलिए दोनों डॉक्टर खाली हाथ लौट गए। जेल प्रशासन ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान प्रकाशित नहीं किया है। पहले के दिनों में नेत्र सर्जन ने उनकी आँखों की जांच की थी, इसलिए डॉक्टरों की यह टीम सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आई थी। जेल में होने से पहले आजम की स्वास्थ्य समस्याओं के चलते दिल्ली के एक अस्पताल में भी उनका इलाज हुआ था।
सजा और कानूनी स्थिति आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अलग-अलग मामलों में सात-साल की सजा सुनाई गई है। खबर के मुताबिक आजम खान को दो पैन कार्ड मामलों में सात साल की सजा मिली है, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला को दो पासपोर्ट मामलों में सात साल की सजा हुई है। अभियोजन पक्ष ने दोनों के खिलाफ सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की है, इस अपील पर सुनवाई 23 दिसंबर को तय है। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने इस बात की पुष्टि की है।
पुराना विवादित मामला और आने वाला फैसला इसके अलावा आठ साल पुराने एक मामले जहां आरोप है कि 2017 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान ने सेना के खिलाफ विवादित बयान दिए, की बहस भी शनिवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पूरी हो गई। इस मामले में अदालत 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने जांच के बाद आरोप-पत्र अदालत में दाखिल किया था।