BJP नेत्री परवीन बेगम हत्याकांड: पड़ोसी आरिफ ने नहर में धक्का देकर की थी हत्या,
आगरा कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री और मंडल अध्यक्ष रही परवीन बेगम हत्याकांड का फैसला आखिरकार आ गया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी आरिफ उर्फ गुड्डू को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला साल 2019 का है, जब परवीन बेगम की नहर में डूबाकर हत्या कर दी गई थी। चार साल से अधिक चली सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहियों को सही मानते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया।
ऐसे हुआ था मामला दर्ज
थाना न्यू आगरा कर्बला क्षेत्र की रहने वाली परवीन बेगम अल्पसंख्यक मोर्चा में दयालबाग मंडल की अध्यक्ष थीं। उनके पति पाले खान ने मुकदमे में बताया था कि 26 सितंबर 2019 को शाम 4 बजे परवीन मीटिंग में जाने की बात कहकर घर से निकली थीं। देर रात तक घर न लौटने पर परिवार चिंतित हुआ। अगले दिन 27 सितंबर को फतेहपुर सीकरी की नहर से परवीन का शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी।
पुलिस की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी
शुरुआती जांच में हत्या का शक पड़ोसी आरिफ उर्फ गुड्डू पर गया, जो झाड़ू का व्यापार करता था। वह परवीन और उनके पति पाले खान के ही मोहल्ले में रहता था। पुलिस ने जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और मोबाइल लोकेशन खंगाली तो दोनों की लोकेशन एक साथ पाई गई। साथ ही फोन पर बातचीत के साक्ष्य भी मिले। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने वारदात के एक सप्ताह के भीतर आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
संबंध खत्म करने के कारण की हत्या
पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार परवीन और आरिफ के बीच करीबी संबंध थे। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह इन संबंधों से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसी वजह से उसने परवीन को अपनी मोपेड पर बैठाकर नहर के पास ले गया और धक्का देकर नहर में गिरा दिया। इसके बाद वह वहां से भाग निकला।
कोर्ट का फैसला
एडीजे-5 मृदुल दुबे की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी प्रवीण पाराशर ने छह गवाह पेश किए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरिफ को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे 50 हजार रुपये का अर्थदंड अदा करने का आदेश भी दिया गया। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की बात कही है।