कई राज्यों में बैन के बाद यूपी सरकार सख्त,
कफ सिरप जब्त करने का आदेश
19 days ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ कफ सिरप (Coldrif Cough Syrup) विवादों में घिर गया है। कई राज्यों ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस मामले में एक्शन लिया है। यूपी के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर और अस्पतालों से कोल्ड्रिफ समेत सभी कफ सिरप के नमूने जब्त किए जाएं और उनकी जांच की जाए। यह कदम मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त पत्र के बाद उठाया गया है, जिसमें इस दवा में खतरनाक केमिकल डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) मिलने की पुष्टि हुई थी।
यूपी सरकार ने दिए सख्त निर्देश असिस्टेंट कमिश्नर (ड्रग) दिनेश कुमार तिवारी ने सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि केवल कोल्ड्रिफ ही नहीं, बल्कि प्रदेश में बिक रहे सभी कफ सिरप के नमूने इकट्ठा कर लखनऊ की लैब में जांच के लिए भेजे जाएं। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि अगर मेडिकल स्टोर या अस्पतालों में मेसर्स सेसन (जिसे श्रीसन फार्मास्युटिकल भी कहा जाता है) द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ कफ सिरप या उसका कोई और वेरिएंट पाया जाए, तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाए और बिक्री पर रोक लगा दी जाए।
मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं, बैतूल जिले में भी 2 बच्चों की जान किडनी फेल होने से चली गई। बताया जा रहा है कि इन दोनों बच्चों का इलाज भी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने किया था, जिन्हें 4 सितंबर की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने के बाद ही इन मौतों की कड़ी सामने आई।
कई राज्यों में बैन, रिपोर्ट में मिला जहरीला केमिकल मध्य प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल ने भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया है। रिपोर्ट में पाया गया कि सिरप में 48.6% जहरीला डाइएथिलीन ग्लाइकॉल मौजूद है। यह केमिकल किडनी फेलियर और मौत का कारण बन सकता है। तमिलनाडु औषधि नियंत्रण निदेशालय ने 2 अक्टूबर की रिपोर्ट में इस सिरप को ‘नॉन स्टैंडर्ड एंड डिफेक्टिव’ घोषित किया था। अधिकारियों के अनुसार यह दवा मानव उपयोग के लिए पूरी तरह असुरक्षित है।