बारिश और सूखा बना फसलों का दुश्मन,
धान-मूंग-मक्का बचानी है तो 14 अगस्त से पहले कराएं ये काम
28 days ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: मुरादाबाद के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराकर आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। यह योजना किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में मुआवजा दिलाने में मदद करती है, जिससे उनकी आजीविका पर कोई बड़ा असर न पड़े। खास बात यह है कि गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते बीमा करवा लें।
फसलवार बीमा राशि और प्रीमियम की जानकारी
कृषि उपनिदेशक संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस योजना के तहत अलग-अलग फसलों के लिए बीमित धनराशि और किसान अंश प्रीमियम निर्धारित किया गया है। धान की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 86,000 की बीमा राशि तय की गई है, जिस पर किसान को मात्र 2 प्रतिशत यानी 1,720 प्रीमियम देना होगा। उड़द के लिए यह बीमा राशि 59,300 प्रति हेक्टेयर है, जिस पर 1,186 प्रीमियम देना होगा। वहीं बाजरा के लिए 29,700 की बीमित राशि के अनुसार 594 का प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
इन फसलों को मिलेगा बीमा लाभ
बीमा योजना का लाभ धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, सोयाबीन और मूंगफली जैसी खरीफ फसलों पर दिया जाएगा। अगर इन फसलों में किसी कारणवश नुकसान होता है, तो बीमा कंपनी किसानों को मुआवजा देगी। यह योजना खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत उपयोगी है।
बीमा कहां और कैसे कराएं
किसान इस योजना का लाभ 2 प्रतिशत प्रीमियम देकर उठा सकते हैं। ऋणी किसान अपनी संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से बीमा कर सकते हैं, जबकि गैर ऋणी किसान जन सेवा केंद्र या सरकार के पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। यदि किसी कारणवश फसल को नुकसान होता है, तो किसान 14447 नंबर पर कॉल कर या जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं।