बस नहीं मिली तो वकील ने Redbus के खिलाफ किया केस,
कंज्यूमर फोरम का आदेश सुनकर रह जाएंगे दंग
1 months ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: उपभोक्ताओं के हक की रक्षा के लिए जिला उपभोक्ता फोरम ने हाल ही में दो अहम मामलों में सख्त आदेश दिए हैं। पहला मामला बस सेवा से जुड़ा है, जहां तय रूट पर बस नहीं मिलने पर उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया। वहीं, दूसरा मामला कार मरम्मत से संबंधित है, जिसमें मरम्मत में लापरवाही करने पर वाहन कंपनी और बीमा कंपनी को उपभोक्ता को मुआवजा देने के लिए निर्देशित किया गया। फोरम ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता को मानसिक और आर्थिक नुकसान के लिए उचित मुआवजा मिलेगा।
रेड बस ने दी परेशानी, उपभोक्ता को मिलेगा मुआवजा गोविंदपुरम के बालाजी एन्क्लेव निवासी अधिवक्ता नरेश कुमार ने 17 अगस्त 2023 को रेड बस लिंक से आनंद विहार, दिल्ली से भिवाड़ी के लिए बस बुक की थी। टिकट की राशि 96.35 रुपये थी, लेकिन बोर्डिंग पॉइंट केवल दिल्ली अंकित होने के कारण भ्रम हुआ। कस्टमर केयर ने आश्वासन दिया कि बस आनंद विहार से चलेगी, लेकिन अगले दिन नरेश कुमार जब आनंद विहार पहुंचे तो वहां से कोई बस नहीं थी। रेड बस ने मात्र 91.35 रुपये वापस किए। इस पर नरेश कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। फोरम ने रेड बस को सेवा में कमी और अनुचित व्यवहार का दोषी मानते हुए आदेश दिया कि वे उपभोक्ता को 5 रुपये भुगतान करें और 45 दिन के भीतर 5000 रुपये मुकदमा खर्च के रूप में अदा करें। राजस्थान परिवहन निगम और फोनपे के खिलाफ परिवाद खारिज कर दिया गया।
मारुति और दीप मोटर्स को भी झेलना पड़ा फटका एक अन्य मामले में इंदिरापुरम निवासी घनश्याम सिंह की कार में 22 अगस्त 2018 को गाड़ी खराब हुई। दीप मोटर्स ने इंजन को ठीक बताया, लेकिन बाद में इंजन सीज हो गया। बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने दावा खारिज किया। जिला उपभोक्ता फोरम ने मारुति सुजुकी और दीप मोटर्स को आदेश दिया कि वे 45 दिनों के भीतर इंजन ठीक करें या बदलें। बीमा कंपनी को बाहरी नुकसान की मरम्मत पर 94,913 रुपये दीप मोटर्स को अदा करना होगा। फोरम ने मानसिक क्षति के लिए भी मुआवजा तय किया। मारुति और दीप मोटर्स को 20-20 हजार रुपये और बजाज आलियांज को 10 हजार रुपये उपभोक्ता को देने होंगे।