रेव पार्टी केस में एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका,
चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज
1 months ago
Written By: STATE DESK
Elvish Yadav Trial Update: यूट्यूबर एल्विश यादव को ड्रग्स और सांप के जहर से जुड़े रेव पार्टी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल चार्जशीट को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की अदालत ने कहा है कि एफआईआर और चार्जशीट में यादव के खिलाफ स्पष्ट बयान और सबूत मौजूद हैं, जिनकी जांच अब ट्रायल के दौरान होगी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल अक्टूबर 2023 में भाजपा नेता मेनका गांधी की संस्था 'पीपल्स फॉर एनिमल्स' (PFA) ने नोएडा पुलिस को शिकायत दी थी कि एल्विश यादव दिल्ली-एनसीआर के फार्महाउसों में रेव पार्टी करता है, जिनमें जिंदा सांपों और उनके जहर का गैरकानूनी इस्तेमाल किया जाता है। शिकायत के अनुसार, इन पार्टियों में विदेशी नागरिक और लड़कियाँ भी शामिल होती थीं और वहां स्नेक वेनम समेत अन्य मादक पदार्थों का सेवन होता था।
साँपों के साथ विडियो का दावा
शिकायत में यह भी दावा किया गया था कि एल्विश जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराता है, जो वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और 5 अप्रैल 2024 को इस केस में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 24 गवाहों के बयान, एफएसएल रिपोर्ट, सोशल मीडिया डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड और आरोपी राहुल यादव की डायरी शामिल थी। एफएसएल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि बरामद 9 सांपों में से 5 कोबरा की विष ग्रंथियां निकाली गई थीं।
हाईकोर्ट में क्या हुआ?
दरअसल एल्विश यादव ने 29 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया कि उनके पास से कोई सांप या मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ, वह न तो पार्टी में मौजूद थे और न ही अन्य आरोपियों से उनका कोई संबंध है तथा एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति वन्यजीव अधिनियम के तहत अधिकृत नहीं है।
जांच में मिले साँपो का सबूत
वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि जांच में सामने आया है कि एल्विश ने उन लोगों को सांपों की आपूर्ति की थी जिनसे बाद में जहर बरामद हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस को इस मामले में राहुल यादव से 20 एमएल सांप का जहर मिला था, जो एल्विश की पार्टी से जुड़ा हुआ था।
कोर्ट ने खारिज कि याचिका
जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर और चार्जशीट में एल्विश के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है और जांच प्रक्रिया को इस स्तर पर बाधित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। बताते चलें कि यादव को 17 मार्च 2024 को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिस दौरान उन्हें पांच दिन तक जेल में रहना पड़ा ऑर इसके बाद गुरुग्राम की कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। फिलहाल एलवीश जमानत पर बाहर हैं। पर कोर्ट की इस कार्रवाई से उनकी मुश्किलें बढ़ गईं हैं।