सहारनपुर में अवैध मस्जिद का ध्वस्तीकरण, 1.5 घंटे में 3 जेसीबी से किया गया जमींदोज,
SDM, ASP समेत RRF, PAC तैनात
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: सहारनपुर जिले के चिलकाना थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में गुरुवार को प्रशासन ने एक अवैध रूप से बन रही मस्जिद को गिरा दिया। यह कार्रवाई सुबह से शुरू हुई और करीब डेढ़ घंटे में पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया। मौके पर 3 जेसीबी मशीनों के साथ भारी पुलिस बल तैनात था। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण बिना अनुमति के किया जा रहा था। जिस जमीन पर मस्जिद बनाई जा रही थी। वह गांव के तीन भाइयों की निजी भूमि थी।
दो महीने से चल रहा था निर्माण कार्य
भोजपुर गांव में रहने वाले इस्तखार, नदीम और एहतेशाम नामक तीन भाइयों के पास गांव के बाहर एक जमीन है। दो महीने से वहां निर्माण कार्य चल रहा था। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये लोग कोई रिहायशी मकान बना रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे इमारत का ढांचा खड़ा होने लगा तब लोगों को शक हुआ कि यह मस्जिद बन रही है। शिकायत मिलने के बाद निर्माण कार्य को रोका गया और मामला जिला पंचायत तक पहुंचा।
अवैध धार्मिक स्थल निर्माण न करने की दी गई चेतावनी
जिला पंचायत के अवर अभियंता आदेश कुमार के अनुसार, 7 मई को इन तीनों भाइयों को नोटिस भेजा गया था जिसमें उन्हें अवैध धार्मिक स्थल निर्माण न करने की चेतावनी दी गई थी। जवाब में उन्होंने लिखित रूप से निर्माण रोकने की सहमति दी लेकिन बाद में चोरी-छिपे लिंटर डालने की तैयारी शुरू कर दी गई।
मौके पर एसडीएम, एएसपी और कई अधिकारी पहुंचे
इसके बाद गुरुवार को प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया। मौके पर एसडीएम सदर सुबोध कुमार, एएसपी मनोज यादव, जिला पंचायत के इंजीनियर आदेश कुमार सहित कई अधिकारी पहुंचे। किसी प्रकार का हंगामा न हो, इसलिए आरआरएफ, पीएसी और चार थानों की पुलिस को तैनात किया गया। ड्रोन कैमरों से गांव की निगरानी की गई और जिन छतों पर पत्थर रखे थे उन्हें भी हटवा दिया गया।
ध्वस्तीकरण के दौरान गांव में छाया सन्नाटा
ध्वस्तीकरण के दौरान गांव में पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। किसी ने विरोध नहीं किया। पुलिस ने गांव की गलियों और मुख्य रास्तों पर सख्त पहरा लगाया। अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक स्थल के अवैध निर्माण को रोकने के लिए पहले भी कानूनी कार्रवाई की गई थी, लेकिन जब इसके बाद भी निर्माण जारी रहा तो मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा।