अखिलेश के करीबी पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के आरोप तय,
कहा- मैं बेगुनाह हूं, सुप्रीम कोर्ट से साबित कर दूंगा
1 months ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: कानपुर की अदालत ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए हैं। गुरुवार को इरफान को महाराजगंज जेल से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया, जहां सातों आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए। अब इस मामले की गवाही 30 सितंबर से शुरू होगी। सरकारी वकील का कहना है कि अगर सुनवाई समय पर पूरी होती है तो अदालत अगले तीन महीनों में फैसला सुना सकती है। यह मामला दिसंबर 2022 की उस घटना से जुड़ा है, जिसने पूरे कानपुर में सनसनी फैला दी थी।
दिसंबर 2022 की आगजनी और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई दरअसल, दिसंबर 2022 में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और साथियों पर एक महिला का घर जलाने का गंभीर आरोप लगा था। इस मामले में इरफान, रिजवान, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इसराइल आटे वाले को अदालत ने सात-सात साल की सजा सुनाई थी। बाद में सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इसी दौरान पुलिस ने सातों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। गुरुवार को कानपुर कोर्ट ने इसी मामले में आरोप तय किए और सुनवाई की तारीख तय की।
जेल से कोर्ट और फिर वापसी गुरुवार को पेशी के दौरान इरफान सोलंकी समेत सभी आरोपियों को अदालत में लाया गया। आरोप तय होने के बाद उन्हें दोबारा महाराजगंज जेल भेज दिया गया। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर प्रक्रिया बिना देरी पूरी हुई तो अदालत तीन महीने में अपना फैसला सुना सकती है।
इरफान सोलंकी का बयान और चुनावी दांव कोर्ट से बाहर आते समय इरफान सोलंकी ने कहा कि उन्हें गलत सजा दी गई है और वे सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि उनके परिवार के दो सदस्य आने वाले चुनाव लड़ेंगे एक संसदीय चुनाव से और दूसरा विधानसभा चुनाव से। फिलहाल उनकी पत्नी नसीम सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं।