इलाहाबाद HC ने इरफान सोलंकी को दी बड़ी राहत,
रंगदारी और जमीन केस पर ट्रायल रुका
12 days ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: कानपुर के सीसामऊ से पूर्व सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को अगले आदेश तक रोकने का आदेश सुनाया। इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट सोलंकी के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई या फैसला नहीं कर सकती। यह आदेश हाईकोर्ट ने सोलंकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
कौनसा मामला है और कब हुआ था दर्ज यह मामला 2022 से जुड़ा है। ट्रायल कोर्ट में चल रही संपूर्ण कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए सोलंकी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में दिसंबर 2022 में जाजमऊ थाने में विमल कुमार ने FIR दर्ज कराई थी। इरफान सोलंकी के साथ बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी और कमर आलम के खिलाफ रंगदारी वसूलने, धोखाधड़ी और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया गया।
विमल कुमार के आरोप FIR में विमल कुमार ने आरोप लगाया कि जाजमऊ स्थित उनकी जमीन आराजी संख्या 963, जिसका रकबा 1000 वर्ग मीटर है, पर सोलंकी और उनके साथियों ने कब्जा कर बाउंड्रीवाल गिरा दी।
सोलंकी की दलील और हाईकोर्ट का आदेश सोलंकी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने तर्क दिया कि वादी जिस जमीन का दावा कर रहा है, वह उसकी मालिकाना जमीन नहीं है। जमीन के असली मालिक के साथ वादी का सिविल मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रंजिश के चलते झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसका मतलब है कि सोलंकी पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।