कुल्हाड़ी-फरसे को बना दिया डंडा, कानपुर के चौकी प्रभारी की करतूत बेनकाब,
SI पर दर्ज हुआ केस
2 days ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां नौ महीने पुराने जानलेवा हमले के केस में कुरियां चौकी इंचार्ज रहे दारोगा प्रमोद पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने हत्या के प्रयास की धारा को हटाकर मामले को हल्का दिखाने की कोशिश की। आरोप है कि कुल्हाड़ी और फरसे से किए गए हमले को डंडे से हमला दर्शा दिया गया। कोर्ट ने उन्हें कई बार तलब किया, लेकिन हाजिर न होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
पड़ोसियों पर जानलेवा हमले का आरोप
कठोंगर खरगपुर गांव निवासी राम सेवक ने 22 नवंबर 2024 को सेन पश्चिम थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अपने पड़ोसी श्याम सिंह और उसके बेटों अमित, अनुज, कपिल, अंकित, जीतेन्द्र व पुन्नीलाल समेत अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत में कहा गया कि सभी ने मिलकर कुल्हाड़ी, फरसा और लाठी-डंडों से उन पर और उनके परिवार पर हमला किया। इस हमले में राम सेवक के बेटे मुकेश के सिर पर कुल्हाड़ी लगी, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे कई दिनों तक उर्सला अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उनके दूसरे बेटे विनोद का अंगूठा फरसे के वार से कट गया, जबकि खुद राम सेवक का हाथ टूट गया।
विवेचना में लापरवाही और आरोप
इस गंभीर हमले के बाद मेडिकल रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। लेकिन विवेचना कर रहे तत्कालीन चौकी इंचार्ज प्रमोद पटेल ने न तो किसी गवाह का बयान दर्ज किया और न ही घटना स्थल का निरीक्षण किया। राम सेवक ने 2 दिसंबर 2024 को पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत भी की और 3 दिसंबर को अधिकारियों को डाक से प्रार्थना पत्र भेजा। इसके बावजूद किसी भी गवाह का बयान केस डायरी में शामिल नहीं किया गया।
कोर्ट का सख्त रुख
वादी राम सेवक ने 5 दिसंबर 2024 को न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने विवेचक को प्रगति आख्या और केस डायरी के साथ तलब किया। 20 दिसंबर को रिपोर्ट देने का आदेश भी हुआ, लेकिन प्रमोद पटेल न तो रिपोर्ट लेकर पहुंचे और न ही केस डायरी पेश की। इस बीच आरोप है कि उन्होंने हत्या के प्रयास की धारा समेत कई धाराएं हटा दीं और आरोपियों के नाम भी विवेचना से हटा दिए। यहां तक कि फरसे और कुल्हाड़ी से किए गए वार को डंडे की चोट बता दिया। कोर्ट ने आदेशों की अनदेखी करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया।