रिकॉर्ड मंगाया हाईकोर्ट ने… सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर पर डबल बेंच हैरान,
जानिए पूरा मामला
1 months ago Written By: Ashwani Tiwari
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में खुर्रम नगर इलाके के कथित अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण मामले ने नया मोड़ ले लिया है। डबल बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा पारित स्टे ऑर्डर पर गंभीर नाराजगी जताई है और पूरे मामले का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि याचिका दाखिल होने के उसी दिन अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई क्यों हुई। डबल बेंच ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि जिस दिन सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दाखिल हुई, उसी दिन सुनवाई भी हो गई। अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।
मामला और आदेश का इतिहास यह मामला जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ के तहत हेमंत कुमार मिश्रा द्वारा 2016 में दाखिल जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में बताया गया कि सक्षम अधिकारी ने 10 मई 2016 को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके, उक्त निर्माण को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया।
LDA और बिल्डर की तरफ से हलफनामा
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के अधिवक्ता ने बताया कि 2016 के आदेश के बाद बिल्डर की तरफ से कपंडिंग प्रार्थना पत्र दिया गया था। यह प्रार्थना पत्र 2022 में खारिज करते हुए नया ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया। 13 अगस्त 2025 को कोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश को अमल में लाने से पहले, 13 सितंबर को बिल्डर फारूक सिद्दीकी और एक अन्य ने याचिका दाखिल की और कहा कि ध्वस्तीकरण याचिका के निस्तारण तक रोक लगाई जाए। इसके बाद सिंगल बेंच ने स्टे ऑर्डर पारित कर दिया।
डबल बेंच की नाराजगी और अगली सुनवाई
डबल बेंच ने आश्चर्य जताया कि ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुए तीन साल बीत चुके थे, फिर भी उसी दिन अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई कैसे हो गई। कोर्ट ने यह भी चर्चा की कि याचिका सिंगल बेंच के समक्ष पोषणीय कैसे थी। डबल बेंच ने LDA वीसी से पिछले आदेश के अनुपालन की कॉपी तलब की और अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया।