ज्योतिषी ने तलाक दिलाकर अपने जाल में फंसाया,
नशीला पदार्थ खिलाकर मंदिर में कराया विवाह...
1 months ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुद को ज्योतिष विद्वान बताने वाले सुभाशीष मुखर्जी उर्फ दादा एस्ट्रोलॉजर पर एक महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने झूठी भविष्यवाणियों और भय दिखाकर उसका तलाक करवा दिया, फिर नशीला पदार्थ खिलाकर उससे शादी की और बाद में शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण शुरू कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तलाक दिलाकर अपने जाल में फंसाया
एफआईआर के मुताबिक, इंदिरानगर निवासी सुभाशीष मुखर्जी ने ज्योतिष विद्या का हवाला देकर महिला को प्रभावित किया। उसने कहा कि उसके भाग्य में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति से विवाह तय है। इस बहाने महिला के कई रिश्ते खारिज कराए और धीरे-धीरे उसे अपने प्रभाव में लेकर आर्थिक और मानसिक शोषण करने लगा।
प्रसाद में नशीला पदार्थ, मंदिर में कराया विवाह
शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि सुभाशीष ने उसे बरेली से लखनऊ बुलाया और प्रसाद के नाम पर नशीला पदार्थ खिला दिया। बेहोशी की हालत में नवंबर 2022 में अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में उससे शादी कर ली। बाद में होश आने पर महिला को पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है।
ब्लैकमेलिंग और दहेज की मांग|
शादी के बाद आरोपी ने पीड़िता का लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण किया। पैसों की मांग करता और मना करने पर मारपीट करता था। इतना ही नहीं, उसने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
पहले से शादीशुदा और बेटी का पिता
आरोपों के मुताबिक, बाद में महिला को पता चला कि सुभाशीष पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी का निधन कोरोना काल में हो चुका है। उसकी एक विवाहित बेटी भी है जो बेंगलुरु में रहती है। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने भावनात्मक दबाव डालकर उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया।
50 लाख की मांग कर हुआ फरार
पीड़िता का कहना है कि 17 जनवरी 2025 को आरोपी घर से फरार हो गया। वह अपने कपड़ों के साथ महिला के जेवर भी लेकर चला गया। बाद में उसने फोन पर 50 लाख रुपये की मांग की और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वह उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सार्वजनिक कर देगा।
आरोपी पर कई धाराओं में केस दर्ज
पीड़िता की तहरीर पर चिनहट थाना पुलिस ने सुभाशीष मुखर्जी उर्फ दादा एस्ट्रोलॉजर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 (नशीला पदार्थ खिलाकर शोषण), 115(2) (धोखाधड़ी), 351(3) (शारीरिक उत्पीड़न), 352 (मारपीट) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।