लखनऊ में 53 दिनों तक धारा 163 लागू,
त्योहारों और सुरक्षा को लेकर कड़े प्रतिबंध
1 months ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: लखनऊ में त्योहारों, संवेदनशील मौकों और कानून-व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। 24 नवंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक पूरे शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है, जो पहले धारा 144 के तहत आने वाली आपात शक्तियों के समान है। यह आदेश कुल 53 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान शहर में भीड़, धरना, जुलूस, ड्रोन उड़ाने और लाउडस्पीकर इस्तेमाल जैसी गतिविधियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। हर नागरिक को इन नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी।
भीड़ पर पाबंदी, प्रदर्शन केवल निर्धारित स्थान पर धारा 163 लागू होने के बाद लखनऊ में अब पांच या उससे अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। बिना अनुमति के किसी भी स्थान पर जुलूस, प्रदर्शन या धरना देना प्रतिबंधित है। सिर्फ इको गार्डन जैसे निर्धारित स्थल पर ही प्रदर्शन की इजाजत होगी। विधानभवन, सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने या उससे फोटो-वीडियो लेने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। लाउडस्पीकर का उपयोग भी केवल पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा।
पुलिस को मिले विशेष अधिकार
इस अवधि में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकेगी। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जयंती, काला दिवस, क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति जैसे कई बड़े त्योहार इसी दौरान आते हैं। अफवाहों पर रोक, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है।
अवैध बांग्लादेशी-रोहिंग्या की तलाश तेज
शहर में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए अभियान भी तेज हो गया है। मंगलवार सुबह महापौर सुषमा खर्कवाल ने गोमतीनगर के विनीत खंड-6 में अचानक छापेमारी की। स्वच्छता अभियान (रामकी) के पोर्टेबल कॉम्पैक्टर स्टेशन पर तैनात सभी सफाई कर्मचारियों के आधार, वोटर ID और अन्य दस्तावेज चेक किए गए। खास ध्यान उन लोगों पर दिया गया जो खुद को असम या पूर्वोत्तर राज्यों का बता रहे थे। हालांकि छापे में कोई संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन जांच पूरे शहर में बढ़ाई जा रही है।
50% मतदाताओं की मैपिंग पूरी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा ने बताया कि राज्य में अब तक लगभग 7.72 करोड़ मतदाताओं की 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट से मैपिंग की जा चुकी है। इसका फायदा यह होगा कि इन मतदाताओं को दोबारा दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे। 4 दिसंबर तक पहला चरण चलेगा और 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
आने वाले 53 दिन-शांति और अनुशासन का समय
तीन बड़ी कार्रवाई धारा 163, अवैध घुसपैठ की जांच और मतदाता मैपिंग एक ही संदेश देती हैं कि योगी सरकार राजधानी की सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं रखना चाहती। आने वाले 53 दिन लखनऊ में नियम, शांति और अनुशासन के दिनों के रूप में देखे जाएंगे।