तेज रफ्तार कार ने 3 सेकेंड में रौंदे 3 लोग,
KGMU कर्मचारी की मौत, बच्चा गंभीर
5 days ago
Written By: STATE DESK
Lucknow Car Accident: लखनऊ में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जाहां एक तेज रफ्तार कार ने महज 3 सेकेंड में 3 लोगों को रौंद डाला। हादसे में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में संविदा पर काम करने वाले रविंद्र पांडेय की मौत हो गई। तो वहीं 10 साल का छात्र दक्ष सोनकर भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक महिला रामपति को भी चोट आई है, लेकिन उसकी हालत स्थिर है।
कैसे हुआ हादसा ?
बताया जा राह है कि, यह घटना लखनऊ के शिया कॉलेज के पास हुई। जहां खदरा के ज्वाला देवी मंदिर के पास रहने वाले 45 वर्षीय रविंद्र पांडेय साइकिल से बाजार से सामान लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान शिया कॉलेज के सामने तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। परिजनों के अनुसार वह कॉल रिसीव करने के लिए साइकिल रोक ही रहे थे कि हादसा हो गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं, पास ही 10 वर्षीय दक्ष भी दुकानों से सामान लेने आया था, जिसे उसी कार ने रौंद दिया। दक्ष अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। डॉक्टरों ने 24 घंटे की निगरानी में रखा है।
सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा
जिसके बाद ये हादसा पास की दुकान में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जिसके वीडियो में देखा गया कि, मात्र 3 सेकेंड में बेकाबू कार ने तीन लोगों को टक्कर मारी और दुकानों को तोड़ते हुए एक बिजली के पोल से जा टकराई।
महिला चालक गिरफ्तार
वहीं पुलिस की प्रारंभिक जांच में, कार चला रही महिला की पहचान तनु गुप्ता के रूप में हुई है, जो एक रियल एस्टेट कारोबारी बताई जा रही हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक तनु अपने पति से अलग और अपने पिता के साथ रहती हैं। वहीं बताया जा रहा है कि, हादसे के बाद उसका पति पैरवी के लिए थाने भी नहीं आया।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया खौफनाक मंजर
वहीं हादसे के प्रत्यक्षदर्शी फैसल ने बताया कि, उस कार की स्पीड करीब 100 किमी प्रति घंटा रही होगी। अगर दुकान का काउंटर बीच में न आता, तो कई लोगों की जान जा सकती थी। दुकानों को नुकसान पहुंचने से कार की रफ्तार थोड़ी कम हुई, फिर भी 3 लोगों को रौंद दिया।
कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान
इंस्पेक्टर मदेयगंज राजेश सिंह के मुताबिक, महिला के पास ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और बीएनएस की धारा 106 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अधिवक्ता मोहम्मद हातिम के अनुसार, यदि आरोपी हादसे के बाद मौके से भागता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देता, तो धारा 106(2) के तहत केस दर्ज होता है, जिसमें 10 साल की सजा और जुर्माना है। यदि वह घायल की मदद करता है और भागता नहीं, तो धारा 106(1) के तहत कार्रवाई होती है जिसमें 5 साल की सजा है।
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
वहीं बताया जा रहा है कि, हादसे में मृतक रविंद्र पांडेय अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मौत से पत्नी सरोज और दोनों बच्चे बेसहारा हो गए हैं। मोहल्ले में मातम पसरा है। वहीं, दक्ष के परिजन उसे इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे है।