11 मुकदमे, 50 हजार का इनाम… मऊ में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा पर पुलिस ने कसा शिकंजा
जानें क्या है मामला
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ न्यायालय ने सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने गुरुवार को उनके खिलाफ आखिरी धारा 82 का नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई उन मामलों से जुड़ी है जिनमें अफसा पर दलित की जमीन पर कब्जा करने और अन्य गंभीर आरोप दर्ज हैं। पुलिस ने यह नोटिस गैंगस्टर एक्ट के तहत जारी किया है ताकि आगे कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
लंबे समय से फरार है अफसा अंसारी
मऊ पुलिस के मुताबिक, अफसा अंसारी 2021 से फरार है। अदालत ने पहले ही उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था। इसी क्रम में गुरुवार देर शाम मऊ पुलिस की टीम मोहम्मदाबाद के दर्जी टोला मोहल्ले स्थित अफसा के बंद आवास पर पहुंची और वहां धारा 82 का नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई।
गंभीर आरोप और इनाम घोषित
अफसा अंसारी पर कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी, आपराधिक अतिक्रमण और गैंगस्टर एक्ट शामिल हैं। मऊ पुलिस ने 2020 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया था और गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, ताकि वह देश छोड़कर न भाग सके।
मुख्तार की मौत के बाद भी नहीं आई सामने
अफसा अंसारी के पति और बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उस समय यह संभावना जताई जा रही थी कि अफसा अंतिम संस्कार में जरूर शामिल होगी, लेकिन वह वहां भी नहीं दिखी। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। मऊ और गाजियाबाद पुलिस ने अब तक उसकी कई संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 9.44 करोड़ का प्लॉट, 3.76 करोड़ की जमीन और होटल गजल शामिल हैं।
पुलिस की कार्रवाई और जनता से अपील
मऊ पुलिस ने सीओ सिटी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में कई जगह छापेमारी की, लेकिन अफसा अब तक पकड़ से बाहर है। उसके खिलाफ अब धारा 299 (सीआरपीसी) की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है और नाम मक्रूल रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अफसा की जानकारी देगा, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।