बयान बदलो या जान गंवाओ… चश्मदीद ने किया इनकार तो कर दी उसकी हत्या,
अदालत ने 6 आरोपियों को उम्रकैद की सुनाई सजा
1 months ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में अपराध और न्याय के दो महत्वपूर्ण मामले सामने आए हैं। मुजफ्फरनगर में STF कोर्ट ने हत्या के चश्मदीद की हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों में मां, बेटा-बेटी सहित 6 लोग शामिल हैं। वहीं, फतेहपुर में एक पूर्व प्रेमी ने शादीशुदा महिला की हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी। इन दोनों मामलों में न्यायिक कार्रवाई ने पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।
मुजफ्फरनगर: चश्मदीद की हत्या का मामला एडीजीसी नीरज कांत मलिक ने बताया कि शामली कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव लिलौन में वर्ष 2013 में एक बच्चे की हत्या हो गई थी। इस मामले में परिवार का अंजुल निवासी लिलौन चश्मदीद गवाह था। हत्यारोपी उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह अपना बयान बदल दे वरना मार देंगें। बात न मानने पर 26 फरवरी 2017 को आरोपियों ने अंजुल को गोली मारकर हत्या कर दी।
आरोपियों पर कार्रवाई और सजा इस मामले में डिंपल पत्नी संदीप, शकुन्तला पत्नी श्याम सिंह, अंजु उर्फ बोबी पुत्री श्याम सिंह, अमित पुत्र श्याम सिंह, संदीप उर्फ छोटा पुत्र सीताराम और वीरेन्द्र पुत्र बाबूराम को नामजद किया गया। एफटीसी कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश निशांत सिंगला की कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक आरोपी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
फतेहपुर: प्रेम हत्या का मामला वहीं, फतेहपुर में वर्ष 2021 में एक पूर्व प्रेमी ने शादीशुदा महिला को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। आरोपी के खिलाफ तुरंत केस दर्ज किया गया और पुलिस ने मामले की जांच तेज़ की। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 के पीठासीन अधिकारी अजय सिंह प्रथम ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यायिक कार्रवाई से मिली राहत इन दोनों मामलों में अदालतों की कार्रवाई ने अपराधियों को सजा दिलाने और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने में मदद की है।