अब बिना फीस सुलझाएं कानूनी झंझट–
जानें लखनऊ में कब लग रही लोक अदालत
1 months ago
Written By: State Desk
लखनऊ। यदि आपके लोन का मामला उलझा हो या फिर सिविल केस। यह सारे मामले बिना फीस दिए राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं। जिसका आयोजन 10 मई 2025 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लखनऊ में हो रहा है। इसके अलावा मेगा हेल्थ कैम्प भी लगाया जाएगा। इस सिलसिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष बबीता रानी ने निर्देश जारी किए हैं।
सुलह-समझौते के आधार पर हल होंगे केस
राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश, सीबीआई सेन्ट्रल रवीन्द्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर पक्षकार अपने लम्बित मामलों का स्थायी निस्तारण करा सकते हैं। लोक अदालत में वाद निस्तारण हेतु कोई शुल्क देय नहीं है और इसमें लिया गया निर्णय अंतिम होता है, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। यह प्रक्रिया सहज, त्वरित और कानूनी जटिलताओं से मुक्त है।
जानें किस तरह के मामले किए जांएगे हल
रवीन्द्र कुमार द्विवेदी के अनुसार, लोक अदालत में सिविल, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद का सुलह के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। इसके अलावा सभी तरह के शमनीय आपराधिक और बैंक ऋणवसूली प्री-लिटिगेशन वाद भी हल कराए जा सकते हैं। नगर निगम, श्रम संबंधी, राजस्व, उपभोक्ता फोरम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, विद्युत एवं जल, एन.आई.एक्ट, आरबीट्रेशन और यातायात चालानी जैसे मामलों को सुलह के बेस पर हल कराया जा सकता है।
\फ्री हेल्थ कैंप का किया जाएगा आयोजन
द्विवेदी का कहना है कि वादों के निस्तारण के अलावा पुराना उच्च न्यायालय परिसर, लखनऊ में मेगा हेल्थ कैम्प भी लगेगा, जो पूरी तरह फ्री होगा। इस कैम्प में आई टेस्ट के अलावा चश्मे भी फ्री में बांटे जाएंगे। रक्तदान शिविर एवं नशा उन्मूलन कैम्प भी लगेगा। जिला कारागार, लखनऊ के बंदियों द्वारा बनी चीजों की बिक्री के लिए भी स्टॉल लगेगा।