नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं रद्द होगी FIR…
देशद्रोह समेत कई धाराओं में फंसी सिंगर
12 days ago Written By: Ashwani Tiwari
Neha Singh Rathore: लोकप्रिय लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह एफआईआर उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव और हिंदू-मुस्लिम राजनीति पर टिप्पणी की थी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि नेहा पर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं गलत तरीके से लगाई गई हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
जजों ने दिया बड़ा बयान जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस समय अदालत विद्रोह के आरोपों यानी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले आरोपों में दखल नहीं दे रही है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नेहा सिंह राठौर आरोप तय करते समय इन मुद्दों को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें कि नेहा सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने भी एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था।
हजरतगंज थाने में दर्ज है FIR नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में अभय प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि नेहा सिंह अपने गीतों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धार्मिक आधार पर लोगों को भड़काने और देश की एकता को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसी शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
नेहा की दलील और आगे की राह
नेहा सिंह राठौर ने अपनी याचिका में कहा कि उन पर गलत धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें सांप्रदायिक नफरत फैलाने, शांति भंग करने और देश की अखंडता को खतरे में डालने के आरोप शामिल हैं। उन पर आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। नेहा ने कहा कि उन्होंने केवल अपने विचार व्यक्त किए थे, किसी समुदाय को भड़काने का इरादा नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला निचली अदालत में चलेगा, जहां आरोप तय होने के बाद आगे की कार्यवाही होगी।