नोएडा एयरपोर्ट के 20 किमी दायरे में बिल्डिंग बनाने से पहले पढ़ लें ये खबर,
नहीं तो हो जाएगा नुकसान
1 months ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास तेजी से बस रही यीडा सिटी अब नए नियमों के तहत विकसित होगी। यमुना अथॉरिटी ने फैसला लिया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की कलर कोडिंग पॉलिसी के आधार पर नए बिल्डिंग बॉयलॉज बनाए जाएंगे। इन नियमों से यह तय होगा कि एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर कितनी ऊंची इमारत बनाई जा सकती है। इसका सीधा असर 4 से 20 किलोमीटर के दायरे में बनने वाली इमारतों पर पड़ेगा। खासकर उन बिल्डरों पर, जिन्होंने ग्रुप हाउसिंग के लिए प्लॉट खरीदे हैं और ऊंची इमारतों की योजना बना रहे थे।
हवाई जहाज की सुरक्षा को देखते हुए नियम यमुना अथॉरिटी अब एक सर्वे एजेंसी को नियुक्त करेगी, जो इन नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार करेगी। नियमों के पीछे मुख्य मकसद यह है कि हवाई जहाज की उड़ान और लैंडिंग सुरक्षित रहे और किसी तरह की रुकावट न आए। अब जो भी व्यक्ति या बिल्डर ऊंची इमारत बनाना चाहता है, उसे पहले एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना होगा। बिना अनुमति के बनाई गई इमारतों को अवैध मानते हुए गिरा दिया जाएगा।
कितनी दूरी पर कितनी ऊंचाई की मंजूरी AAI के जोनिंग नियमों के अनुसार, एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर के भीतर इमारत की अधिकतम ऊंचाई 19 मीटर हो सकती है। 4 से 6 किमी के बीच 29 मीटर तक, 6 से 9 किमी के बीच 79 मीटर तक, 9 से 15 किमी के बीच 109 मीटर तक और 15 से 20 किमी के दायरे में 139 मीटर तक की ऊंचाई की इमारत बनाने की अनुमति होगी।
प्रॉपर्टी बाजार पर असर अब तक यमुना अथॉरिटी 32 हजार से ज्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट्स और हजारों कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स अलॉट कर चुकी है। आम लोगों के लिए इन नियमों से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाईराइज बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रहे बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट में बदलाव करना होगा। हालांकि, एयरपोर्ट के विकसित होने से इलाके में सड़क और रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के मौके बनेंगे और प्रॉपर्टी की कीमतें भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।